सीबीआई के एक अधिकारी के मुताबिक पीड़िता ने धारा 164 के तहत कोर्ट में दिए बयान में भी कहा है कि उसका बलात्कार विधायक ने किया है...
जनज्वार, लखनउ। उत्तर प्रदेश के उन्नाव गैंगरेप केस में सीबीआई ने पीड़िता के लगाए उन आरोपों की पुष्टि कर दी है जिसमें पीड़िता ने बताया था कि 4 जून 2017 को बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उसका बलात्कार किया था। सीबीआई जांच में यह भी साफ हो गया है कि जब विधायक अंदर बलात्कार कर रहा था, तब विधायक की सहयोगी शशि सिंह दरवाजे पर खड़ा होकर पहरा दे रही थी।
गौरतबल है कि 20 जून 2017 को पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसका उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बांगरमउ क्षेत्र के भाजपा विधायक वीरेंद्र सिंह सेंगर ने उसका बलात्कार किया। लेकिन पुलिस ने बांगरमऊ के विधायक सेंगर का नाम 20 जून को दर्ज एफआईआर में नहीं दर्ज किए थे। पीड़िता के साथ 4 जून के बाद हुई वारदात की एफआईआर 20 जून को 16 दिन बाद इसलिए दर्ज हुई कि पुलिस विधायक और उसके गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को ही तैयार नहीं थी।
सीबीआई ने सेंगर को 14 अप्रैल को गिरफ्तार किया था।
सीबीआई के एक अधिकारी के मुताबिक पीड़िता ने धारा 164 के तहत कोर्ट में दिए बयान में भी पीड़िता ने कहा है कि उसका बलात्कार विधायक ने किया है। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज बयान अदालत में सबूत माने जाते हैं।
सीबीआई के सूत्रों के अनुसार लड़की की मेडिकल जांच में देरी, लड़की के वजाइनल स्वैब की जांच और कपड़ों को फरेंसिक लैब इसलिए नहीं भेजा गया कि दोषियों को बजाया जा सके।
उन्नाव प्रकरण में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सेंगर व उसके चार दोस्तों वीरेंद्र उर्फ बऊवा, सोनू सिंह, शैलू सिंह व विनीत मिश्रा से सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ की गई। सीबीआई ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की रिमांड अवधि एक सप्ताह और बढ़वा ली है। उसकी रिमांड 12 मई को खत्म हो रही थी।