असम चुनाव: भाजपा के विज्ञापन को लेकर सोनोवाल, नड्डा और आठ अखबारों के खिलाफ शिकायत दर्ज

एपीसीसी के विधि विभाग के अध्यक्ष ने कहा कि आदर्श आचार संहिता, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए के प्रावधानों और 26 मार्च को जारी चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के कथित उल्लंघन के लिये 28 मार्च की रात प्राथमिकी दर्ज कराई गई....

Update: 2021-03-30 06:40 GMT

जनज्वार ब्यूरो/गुवाहाटी। कांग्रेस ने कथित रूप से 'खबर के रूप में विज्ञापन छपवाने' के लिये असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास तथा आठ प्रमुख समाचार पत्रों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करायी है। कांग्रेस का आरोप है कि समाचार के शक्ल में छपे इस विज्ञापन के जरिये भाजपा ने ऊपरी असम की उन सभी सीटों पर अपनी जीत का दावा किया है, जहां 27 मार्च को पहले चरण में मतदान हुआ था।

असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के विधि विभाग के अध्यक्ष निरन बोरा ने कहा कि आदर्श आचार संहिता, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए के प्रावधानों और 26 मार्च को जारी चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के कथित उल्लंघन के लिये 28 मार्च की रात प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

बोरा ने कहा, "मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष, प्रदेश इकाई के प्रमुख तथा पार्टी के अन्य सदस्यों ने दूसरे और तीसरे चरण में मतदाताओं के प्रभावित करने की पूर्व नियोजित साजिश के तहत जानबूझकर विभिन्न समाचार पत्रों के पहले पन्नों पर समाचार के रूप में विज्ञापन दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि भाजपा ऊपरी असम की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी।"

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एपीसीसी ने पुलिस से शिकायत में नामजद लोगों तथा समाचार पत्रों के खिलाफ 'त्वरित तथा आवश्यक कार्रवाई' का अनुरोध किया है।

प्रदेश कांग्रेस ने विज्ञापन के प्रकाशन के खिलाफ रविवार को असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नितिन खाड़े जबकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराते हुए भाजपा तथा समाचार पत्रों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया है। यहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि चुनाव आयोग मामले की जांच करेगा। 

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