Azam Khan : विधानसभा में पद और गोपनीयता की शपथ नहीं ले सके आजम, अदालत ने नहीं दी अनुमति
Azam Khan : आजम खान उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद हैं, उनके खिलाफ 87 मुकदमे अलग-अलग धाराओं में दर्ज में हैं, 86 में जमानत हो चुकी है, एक में अभी होनी बाकी है.....
Azam Khan : उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की सदर से निर्वाचित समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान (Azam Khan) मंगलवार को विधानसभा (Uttar Pradesh Assembly) सदस्य के तौर पर शपथ नहीं ले सके। दरअसल जेल प्रशासन (Sitapur Jail) की ओर से आजम खान को शपथ दिलाने के लिए विधानसभा में ले जाने की अनुमति देने को दायर की गई याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। आजम खान इससे पहले भी रामपुर से ही सांसद के रूप में चुने गए थे। इसके बाद 2022 के चुनाव में विधायक चुने जाने के बाद उन्होंने रामपुर की लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया।
बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुनाव जीतकर आए सभी 403 नवनिर्वाचित विधायकों को पद व गोपनीयता की शपथ सोमवार और मंगलवार को दिलाना तय था। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) और सपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने विधायक पद और गोपनीयता की शपथ ली थी जिसके बाद पहले दिन 343 विधायकों ने शपथ ली थी।
मंगलवार को भी शपथ ली गई। शपथ लेने के लिए जारी की गई सूची में मंगलवार को आजम खान को भी विधायक पद की शपथ लेने के लिए विधानसभा जाना था जिसके लिए जेल प्रशासन ने अदालत से अनुमति मांगी थी लेकिन अदालत ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। अब अदालत ने के आदेश के बाद अन्य तिथि पर आजम खान शपथ लेंगे। बता दें कि आजम खान उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ 87 मुकदमे अलग-अलग धाराओं में दर्ज में हैं। 86 में जमानत हो चुकी है। एक में अभी होनी बाकी है।
वहीं आजम खाने के बेटे अब्दुल्ला आजम खान और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भी विधायक पद की शपथ ले चुके हैं लेकिन आजम खान की शपथ पर अभी के लिए सस्पेंस बन गया है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रामपुर सदर सीट पर आजम खान ने जबरदस्त जीत हासिल की है। उन्हें 63642 वोट मिले जबकि उनके विपक्षी रहे भाजपा के अक्षय सक्सेना दूसरे नंबर पर रहे हैं। अक्षय को यहां केवल 12762 वोट मिले थे।