BJP MLA की विधानसभा सदस्यता रद्द, फर्जी मार्कशीट से अगली कक्षा में ले लिया था प्रवेश

BJP MLA : भाजपा विधायक खुब्बू तिवारी की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है....

Update: 2021-12-09 12:58 GMT

(भाजपा विधायक खुब्बू तिवारी)

BJP MLA :  उत्तर प्रदेश के गोसाईगंज से भाजपा विधायक (BJP MLA) इंद्र प्रताप सिंह उर्फ खब्बू तिवारी (Khubbu Tiwari) को पांच साल की सजा होने के कारण उनकी विधानसभा सदस्यता (Assembly Membership) खत्म कर दी गई है। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने कहा कि विधायक खब्बू तिवारी को सजा होने के कारण उनकी सदस्यता निरस्त की गई है।

दरअसल खब्बू तिवारी को फर्जी मार्कशीट (Fake Marksheet) के जरिए अगली कक्षा में प्रवेश लेने के करीब 29 साल पुराने मामले में अक्टूबर 2021 में सजा सुनाई गई थी। यह घटना 1992 की है। साकेत महाविद्यालय (Saket College) के प्राचार्य प्रोफेसर यदुवंश राम त्रिपाठी ने 18 फरवरी 1992 को इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू, फूलचंद यादव और कृपा निधान तिवारी के खिलाफ फर्जी मार्कशीट के जरिए अगली कक्षा में प्रवेश लेने की एफआईआर रामजन्मभूमि थाने में लिखायी थी।


इस मामले में विवेचना के बाद सभी लोगों के खिलाफ आईपीसी की 419, 420 समेत अन्य धाराओं में चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। निचली अदालत ने वर्ष 2018 में मामले को विचारण के लिए सेशन के सुपुर्द किया। इतने लंबे अंतराल के दौरान वादी प्रोफेसर यदुवंश राम त्रिपाठी की मौत हो गई। इसके अलावा मामले में अन्य गवाहों की भी मौत हो गई। तब मामले में दूसरे गवाह  साकेत कॉलेज के तत्कालीन डीन महेंद्र कुमार अग्रवाल और अन्य गवाहों ने तिवारी के खिलाफ गवाही दी।

मामले में कोर्ट ने विधायक को पांच साल की सजा व तेरह हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। साकेत महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर यदुवंश राम त्रिपाठी द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में आरोप था कि इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू ने 1990 में बीएससी प्रथम वर्ष की मार्कशीट में कूट रचना करके बीएससी द्वितीय वर्ष में प्रवेश ले लिया था।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि दो साल से अधिक सजा प्राप्त व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। सजायाफ्ता व्यक्ति सजा पूरी होने के छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे में भाजपा विधायक को गोसाईगंज सीट पर नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। 

विधायकी जाने की खबर ने खब्बू तिवारी और उनके समर्थकों को मायूस कर दिया है। वह साल 2017 में विधानसभा चुनाव जीते थे। इससे पहले वे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर भी चुनाव लड़ चुके हैं। खब्बू तिवारी के खिलाफ अबतक सात आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्हें पहले हत्या और धोखाधड़ी के मामले में भी गिरफ्तार किया जा चुका है।

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