Breaking news : मोदी नेम कंट्रोवर्सी मामले में सूरत सत्र न्यायालय से राहुल गांधी को मिली जमानत, अगली सुनवाई होगी 3 मई को

Modi name controversy : निचली अदालत ने राहुल को दोषी पाया और उन्हें दो साल के कारावास की सजा सुनाई, जो ऐसे मामलों में अधिकतम निर्धारित दंड है। साथ ही अदालत ने उन्हें जमानत दी और ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए एक माह का समय भी। इसी मामले में आज सुनवाई हुई थी...

Update: 2023-04-03 10:02 GMT

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Modi name controversy : मोदी नेम कंट्रोवर्सी मामले में सूरत सत्र न्यायालय से राहुल गांधी को जमानत मिल गयी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 मई को होगी। राहुल गांधी ने ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए सूरत सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी, इसी मामले में आज सुनवायी हुई।

गौरतलब है कि गुजरात के एक भाजपा नेता ने नीरव मोदी, ललित मोदी और मेहुल चौकसी के संबंध में राहुल गांधी के इस कथन को मुद्दा बना लिया कि इन सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है, जिसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था। यह बात राहुल गांधी ने कर्नाटक में दिए गए एक भाषण में कही थी। भाजपा नेता पुर्नेश मोदी ने यह तर्क देते हुए मुकदमा दायर कर दिया था कि राहुल मोदियों का अपमान कर रहे हैं। हालांकि यह स्पष्ट है कि वक्तव्य में यह नहीं कहा गया था कि सभी मोदी चोर हैं, बल्कि यह कहा गया था कि चोरों का उपनाम मोदी है। बहरहाल निचली अदालत ने राहुल को दोषी पाया और उन्हें दो साल के कारावास की सजा सुनाई, जो ऐसे मामलों में अधिकतम निर्धारित दंड है। साथ ही अदालत ने उन्हें जमानत दी और ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए एक माह का समय भी। इसी मामले में आज सुनवाई हुई थी।

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