भड़काऊ भाषण मामले में BJP सांसद बंदी संजय और AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज

हैदराबाद पश्चिम क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ए.आर. श्रीनिवास ने बताया कि हमने संजय और ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, दोनों नेताओं के खिलाफ हाल ही में राजनीतिक बैठकों के दौरान भड़काऊ भाषण देने के लिए मामला दर्ज किया गया है....

Update: 2020-11-28 13:25 GMT

हैदराबाद। हैदराबाद पुलिस ने तेलंगाना प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (जीएचएमसी) के चुनाव प्रचार के दौरान दोनों नेताओं की ओर से कथित तौर पर दिए गए भड़काऊ भाषण के बाद पुलिस ने दो फायरब्रांड नेताओं के खिलाफ यह कार्रवाई की है।

हैदराबाद पश्चिम क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ए.आर. श्रीनिवास ने बताया, "हमने संजय और ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।" श्रीनिवास ने कहा कि दोनों नेताओं के खिलाफ हाल ही में राजनीतिक बैठकों के दौरान भड़काऊ भाषण देने के लिए मामला दर्ज किया गया है।

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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और एआईएमआईएम के नेताओं पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 501 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

हाल ही में एक चुनावी भाषण में अकबरुद्दीन ओवैसी ने सार्वजनिक स्थान पर एक ऐसा बयान दिया, जिससे बवाल मच गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या हुसैन सागर झील के तट पर बनीं पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव और तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के संस्थापक एन.टी. रामाराव की समाधियां हटाई जाएंगी? उन्होंने जलाशय के करीब रह रहे गरीब लोगों को हटाने के अभियान पर सवाल उठाते हुए यह बयान दिया था।

इसके बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद बंदी संजय ने अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम लिए बिना कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अगर ओवैसी में दम है तो वह समाधियों को तोड़कर दिखाएं।

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