Ration card Cancellation Rules : मानक अगर 'चुनाव' देखकर तय किए जाएंगे तो अपनी विश्वसनीयता खो बैठेंगी सरकारें, BJP सांसद ने अपनी ही सरकार पर साधा निशाना
Ration card Cancellation Rules : वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा- चुनाव से पहले पात्र और चुनाव के बाद अपात्र? जनसामान्य के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी मानक अगर 'चुनाव' देख कर तय किए जाएँगे तो सरकारें अपनी विश्वसनीयता खो बैठेंगी.....
Ration card Cancellation Rules : उत्तर प्रदेश सरकार ने अपात्र राशन कार्डधारियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अपात्र राशन कार्डधारियों को राशन कार्ड कैंसिलेशन फॉर्म भरकर देना होगा। अपात्र लोगों के लिए नियम (Ration card Cancellation Rules) तय कर लिए गए हैं। वहीं भाजपा के सांसद वरुण गांधी (BJP MP Varun Gandhi) ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोला है।
पिलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में एक अखबार की कतरन को साझा करते हुए लिखा- चुनाव से पहले पात्र और चुनाव के बाद अपात्र? जनसामान्य के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी मानक अगर 'चुनाव' देख कर तय किए जाएँगे तो सरकारें अपनी विश्वसनीयता खो बैठेंगी। चुनाव खत्म होते ही राशनकार्ड खोने वाले करोड़ों देशवासियों की याद सरकार को अब कब आएगी? शायद अगले चुनावों में..!
बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 'अयोग्य या अपात्र राशन कार्डधारियों' पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। इन कार्डधारियों को राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने वाले अपात्र राशनकार्ड धारियों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई होगी। योगी सरकार के आदेश बाद जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में हर गांव तक मुनादी करवाकर जानकारी दी जा रही है। सरकार का कहना है कि अपात्र लोगों के मुफ्त राशन योजना का लाभ उठाने से आम गरीब परिवारों को योजनाओं से वंचित रहना पड़ जाता है।
सरकार द्वारा जारी निर्देश के तहत ग्रामीण इलाके में सालाना दो लाख और शहरी क्षेत्र में तीन लाख से कम कमाई वाले परिवारों ही राशन कार्ड योजना के दायरे में रखा जाना है। राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए मानक तय कर दिए गए हैं। सरकार ने साफ किया है कि अपात्र लोग तुरंत अपने राशन कार्ड को सरेंडर करें और सरकार की कार्रवाई से बचें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें जारी राशन के साथ-साथ जुर्माना राशि की भी वसूली की जाएगी। खबरों के मुताबिक अब तक 8 लाख अपात्र कार्ड को निरस्त किया जा चुका है।
इन्हें करना होगा राशन कार्ड सरेंडर
यूपी सरकार ने अपात्र राशनकार्डधारियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अपात्र राशनकार्डधारियों को राशन कार्ड कैंसिलेशन फॉर्म भरकर देना होगा। इसके लिए ये नियम (Ration card Cancellation Rules) तय कर दिए गए हैं-
- जिस व्यक्ति या परिवार के पास चार पहिया गाड़ी होगी, उन्हें राशन कार्ड सरेंडर करना होगा।
-राशन कार्ड धारकों के पास ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में सौ वर्ग मीटर में बना पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
-सरकारी कर्मचारी को भी नए नियमों के तहत अपने राशन कार्ड सरेंडर करना होगा।
- आयकर के दायरे में आने वालों को भी राशन कार्ड की सुविधा से बाहर जाना होगा।
-पक्का मकान, घरों में एसी और पांच किलोवॉट या इससे अधिक क्षणता के जेनरेटर सेट रखने वाले भी राशन कार्ड की सुविधा से बाहर होंगे।
-ऐसे परिवार जिनके पास 80 वर्ग मीटर का कोई व्यवसायिक स्थान है, वे राशन कार्ड के लिए अपात्र होंगे।
- शहरी क्षेत्र के परिवार का वार्षिक आय तीन लाख से अधिक होने पर राशन कार्ड को सरेंडर करना होगा।
- हथियार का लाइसेंस रखने वाले भी राशन कार्ड के लाभ के दायरे से बाहर होंगे।