Uttarkashi news : उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण पर चलेगा भ्रष्टाचार का मुकदमा, शासन ने दी इजाजत
विकास कार्यों में अनियमितताओं के आरोपों पर पिछले साल जनवरी में जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी दीपक बिजल्वाण के खिलाफ एसआईटी जांच के आदेश दिए गए थे। उन पर आरोप था कि 2018-19 में जिले में जो विकास कार्य करवाए गए थे, उनमें अनियमितताएं बरती गई हैं। इन विकास कार्यों की संख्या 748 बताई गई थी
Uttarkashi news : सुदूर उत्तरकाशी जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर तैनात दीपक बिजल्वाण के खिलाफ विकास कार्यों में अनियमितताओं के मामले में मुकदमा चलाए जाने का रास्ता साफ हो गया। शासन की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ चलाए जाने की अनुमति दे दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने पहले मुकदमा चलाया जाने की फाइल शासन को भेजी थी, जिस पर तकनीकी कारणों के चलते कोई निर्णय नहीं हुआ था।
इसके बाद मुख्यालय की ओर से यह फाइल दुबारा तमाम तथ्यों को शामिल करते हुए शासन को भेजी थी, जिसे आखिरकार शासन ने मंजूर कर लिया। अपने खिलाफ दर्ज होने वाले इस मुकदमे को दीपक बिजल्वाण ने विरोधियों की साजिश बताते हुए दावा किया है कि इससे पहले की सभी जांच में वह बेदाग साबित हुए हैं। इस जांच के बाद भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा।
बता दें कि विकास कार्यों में अनियमितताओं के आरोपों पर पिछले साल जनवरी में जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी दीपक बिजल्वाण के खिलाफ एसआईटी जांच के आदेश दिए गए थे। उन पर आरोप था कि 2018-19 में जिले में जो विकास कार्य करवाए गए थे, उनमें अनियमितताएं बरती गई हैं। इन विकास कार्यों की संख्या 748 बताई गई थी। एसआईटी ने नवंबर माह में जांच पूरी करने के बाद अध्यक्ष के खिलाफ मुदकमा दर्ज करने की मांग को लेकर फाइल शासन भेज दी थी, लेकिन शासन ने इस जांच में कुछ जरूरी तथ्यों को शामिल करने के निर्देश दिए थे। इसमें कुछ निर्माण स्थलों में फोटोग्राफ, बिल आदि शामिल करने को कहा गया था। इन सभी को एसआईटी ने पूरा कर 28 दिसंबर को शासन को दोबारा फाइल भेजी थी।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक एसआईटी को जांच में कई अनियमितताओं का पता चला था। जिसके पर्याप्त साक्ष्य भी एसआईटी ने जमा किए थे, जिनके आधार पर शासन से मुकदमे की अनुमति मांगी थी। ताकि जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा सके। एसआईटी की इसी रिपोर्ट के आधार पर विशेष गृह सचिव रिद्धिम अग्रवाल ने मुकदमे की अनुमति के आदेश कर दिए। इसके बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के खिलाफ विधिवत मुकदमा दर्ज करके जांच की जा सकेगी।