karnataka High Court Decision Hijab controversy : हिजाब विवाद कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, छात्र संगठनों की याचिका खारिज
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karnataka High Court Decision Hijab controversy : पिछले कुछ माह से हिजाब को लेकर जारी देशव्यापी बहस पर कर्नाटक हाईकोर्ट ( karnataka High Court ) का फैसला आ गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुस्लिम छात्र संगठनों ( Muslin Chhatra Sangathan ) की याचिका ( Writ ) खारिज कर दी है। यह हिजाब समर्थकों के लिए बड़ा झटका है। तीन जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।
कर्नाटक हाईकोर्ट ( Karnataka High Court ) की तीन जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हिजाब ( Hijab ) इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इससे पहले कर्नाटक के कई जिले में धारा 144 लगाई गई थी। ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो।
बता दें कि यूपी सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हिजाब विवाद ( Hijab Controversy ) चरम पर रहा। इसे सभी सियासी दलों ने किसी न किसी रूप में अपने हित में इस्तेमाल किया था। इस विवाद के दौरान कर्नाटक में एक बजरंग दल हर्ष कार्यकर्ता की हत्या भी हुई थी। इस मामले ने ऐसा तूल पकड़ा की पूरे देश में प्रदर्शन देखने को मिल रहा था।
बेंगलूरु में 21 मार्च तक सभा और विरोध प्रदर्शनों पर बैन
कर्नाटक हाईकोर्ट का हिजाब विवाद पर फैसले से पहले बेंगलुरु में कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बेंगुलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने कहा कि 15 मार्च से 21 मार्च तक एक सप्ताह के लिए बेंगलुरु में सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार की सभा, आंदोलन, विरोध या समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हिजाब विवाद पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले से पहले दक्षिण कन्नड़ डीसी ने कल (15 मार्च) को सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का आदेश दिया था। आदेश के मुताबिक बाहरी परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक होंगी, लेकिन सभी स्कूलों और कॉलेजों की आंतरिक परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएंगी।
कलबुर्गी में 19 मार्च तक धारा 144
दूसरी तरफ कलबुर्गी के डीसी यशवंत वी गुरुकर ने बताया कि कल हिजाब पंक्ति के फैसले के मद्देनजर जिला प्रशासन ने आज शाम 8 बजे से 19 मार्च की सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू कर दी है। जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान कल बंद रहेंगे।
karnataka High Court Decision Hijab controversy : कर्नाटक उडुपी के कुछ छात्र संगठनों के ग्रुप ने अदालत में हिजाब पर प्रतिबंध के फैसले को लेकर चुनौती दी थी। स्टूडेंट्स ने तर्क दिया था कि हिजाब संविधान के द्वारा दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के तहत आता है। कोई कॉलेज या स्कूल इस संबंध में प्रतिबंध को लेकर कोई फैसला नहीं दे सकता है। लेकिन कर्नाटक सरकार ने मामले में कोर्ट से कहा है कि सिर्फ संस्थागत अनुशासन से संबंधित लगाए गए प्रतिबंधों के अलावा देश में हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लंबे अरते तक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम संगठनों की याचिका खारिज कर दी है। अब छात्रों को ड्रेस कोड का पालन करना होगा। अदालत ने हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं माना है।