बिहार : बाढ़ और कोरोना के बीच न हों चुनाव, पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर

बिहार में 26 एवं 27 अगस्त को पंचायतों के रिक्त पदों पर चुनाव कराने का निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है, इसी पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए यह याचिका दायर की गई है.…..

Update: 2020-08-18 08:56 GMT

File photo

जनज्वार ब्यूरो, पटना। बिहार में कोरोना का कहर जारी है। अभी लॉकडाउन, जिसे अनलॉक-3 कहा जा रहा है, उसमें कुछ और शर्तों को जोड़कर लागू है। इस बीच चुनाव आयोग द्वारा राज्य के कुछ स्थानों पर पंचायतों में खाली हुए पदों पर चुनाव कराए जाने का आदेश दिया गया है। अब इसपर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।

भारतीय सबलोग पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व अधिवक्ता राजेश कुमार ने हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर बाढ़ और लाकडाउन अवधि में स्थानीय निकायों के चुनाव पर रोक लगाने का अनुरोध किया है।


 उक्त जानकारी देते हुए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद सिंह टुन्ना ने कहा 'बाढ़ और कोरोना काल में जनता के समक्ष अभी प्राण रक्षा की अनेकों चुनौतियां हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों की लाखों जनता अपना घर-बार छोड़कर अभी ऊंचे जगहों पर शरणागत हैं। शहरी इलाकों में लोग कोरोना के भय से घरों में कैद हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार का चुनाव कराना या भीड़ इकठ्ठा करना वोटरों से कहीं से उचित नहीं है।'

भासपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने इन्हीं सब समस्याओं को हाईकोर्ट में रिट याचिका के माध्यम से रखा है। उन्होंने दायर रिट याचिका में कहा है कि सूबे में स्थानीय निकायों के 23 पदों के विरुद्ध 26 और 27 अगस्त को चुनाव होने हैं।जिसमें जिला परिषद्,प्रमुख-उपप्रमुख, मुखिया-उपमुखिया, सरपंच-उपसरपंच तथा वार्ड सदस्य के खाली पड़े पदों के विरुद्ध चुनाव होने हैं।

इन खाली पदों पर किसी न किसी को प्रभार दिया गया है,जो काम कर रहे हैं। ऐसे में कौन सी ऐसी जल्दबाजी है जिसके कारण वोटरों की जान जोखिम में डाली जा रही है, जबकि 2021में स्थानीय निकायों के चुनाव होने ही हैं

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