MP Crime News : फर्जी गैंगरेप में पड़ोसियों को फंसाने की साजिश, महिला और उसके दामाद को 10-10 साल की जेल

MP Crime News : मानवीय रिश्ते को ताड-ताड़कर करने के एक मामले में एमपी की एक अदालत ने सास और दामाद को सबूतों के आधार पर फर्जी गैंगरेप की साजिश रचने का दोषी करार दिया। साथ ही दोनों को 10 तक जेल में रखने का आदेश भी दिया है।

Update: 2021-10-30 09:45 GMT

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MP Crime News : मध्य प्रदेश में एक 46 वर्षीय महिला और उसके 29 वर्षीय दामाद को अपने 4 पड़ोसियों पर सामूहिक बलात्कार ( Gangrape ) और अपने आरोप के समर्थन में सबूत गढ़ने के आरोप में एक अदालत ने 10 साल जेल की सजा सुनाई है। खास बात यह है कि पड़ोसियों पर गैंगरेप का आरोप लगाने वाली महिला और उसके दामाद के बीच ही पहले से अवैध संबंध था। मध्य प्रदेश ( MP Crime News ) की राजधानी भोपाल से 150 किलोमीटर दूर अशोक नगर जिले के पहले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश कुमार चौहान ने इस मामले में सात साल तक चली अदालती लड़ाई के बाद शिकायतकर्ता महिला गुड्डी ओझा और उसके दामाद गोपाल रजक को दोषी करार दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पड़ोसियों पर आपराधिक साजिश रचने के लिए 10 साल जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा झूठी सूचना देने के लिए छह महीने जेल की सजा अलग से सुनाई है।

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अनूठा मामला

सरकारी वकील जफर कुरैशी ने कहा कि यह एक दुर्लभ मामला है। जहां पुलिस ने एक महिला पर झूठा मामला ( Fake case ) दर्ज करने और सबूत गढ़ने का आरोप लगाया और मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया।

आरोपियों की अपील पर लिया डीएनए कराने का फैसला

बता दें कि अगस्त, 2014 में एक विधवा महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पड़ोस में रहने वाले चार लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने धारा 376डी के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महिला की मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हुई और आगे की जांच के लिए उसके कपड़े और योनि स्वाब लिए गए। इस मामले में आरोपियों ने जोर देकर कहा कि वे निर्दोष हैं। आरोपियों ने सच्चाई को स्थापित करने के लिए डीएनए परीक्षण ( DNA Test ) के लिए अशोक नगर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से संपर्क किया। अभियोजक ने कहा कि परीक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि महिला के साथ चार में से किसी ने नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बलात्कार किया गया था।

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साजिश में दामाद भी बराबर का हकदार

पीड़ित पक्ष के अनुरोध पर पुलिस ने महिला के दामाद के सैंपल लिए। गोपाल रजक का नमूना महिला के कपड़ों से एकत्र किए गए शुक्राणु के नमूनों से मेल खाने वाला निकला। उसके बाद अशोक नगर पुलिस ने गोपाल रजक को गिरफ्तार कर लिया।

गोपाल रजक ने कबूल किया अपराध

जांच अधिकारी वीपी सिंह जाट ने बताया कि पूछताछ के दौरान गोपाल रजक ने कबूल किया कि वह गुड्डी के साथ रिश्ते में था। उन्होंने अपने पड़ोसियों को फंसाने के लिए एक झूठा मामला दर्ज कराया था। इसकी वजह बताते हुए गोपाल ने बताया कि पड़ोसी लोग दोनों से मामूली बात पर लड़ते थे। पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह एक गंभीर मामला था क्योंकि महिला ने आरोप लगाया था कि चारों आरोपियों ने रात में उसके घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया।

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पुलिस ने किया धोखाधड़ी का पर्दाफाश

जांच के दौरान हमें कई गवाह भी मिले जिन्होंने कहा कि चारों आरोपी एक साथ एक ही जगह पर मौजूद नहीं थे, लेकिन यह डीएनए परीक्षण था, जिसने धोखाधड़ी का खुलासा किय। हमें खुशी है कि हम कानून का दुरुपयोग करने के लिए महिला और पुरुष को दंडित करने में सफल रहे।

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