योगी सरकार ने पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मो. अयूब के खिलाफ लगाया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून

मोहम्मद अयूब को एक समाचार पत्र में विवादित व अपमानजनक सामग्री वाला विज्ञापन छपवाने के आरोप में 1 अगस्त को गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया था, उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी....

Update: 2020-08-10 12:15 GMT

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पीस पार्टी के अध्यक्ष और संत नगर जिले की खलीलाबाद विधानसभा से विधायक डॉ. अयूब के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगा दिया है। अयूब को कम से कम 12 महीने तक जमानत नहीं मिलेगी।

उन्हें एक समाचार पत्र में विवादित व अपमानजनक सामग्री वाला विज्ञापन छपवाने के आरोप में 1 अगस्त को गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी।

अयूब पीस पार्टी के संस्थापक हैं और 2012 में विधानसभा के लिए चुने गए थे। वह अब लखनऊ जेल में हैं। लखनऊ के हजरतगंज थाने में धारा 153(ए), 505(2) आईपीसी और आईटी ऐक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।

बताया जा रहा है कि जिस वक्त पुलिस दल-बल के साथ डॉ. अयूब को गिरफ्तार करने पहुंची थी, वह ऑपरेशन थिएटर में थे। उन्हें किसी अधिकारी की तबीयत खराब होने का बहाना देकर बाहर बुलाया गया और वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया।

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जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश  ने कहा कि डॉ. अयूब पर यह कार्रवाई धार्मिक भावनाएं भड़काने और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करने के चलते की गई है। अयूब को बकरीद से एक दिन पहले 1 अगस्त को गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया था।

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