Dehradun News: इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ होगा मुकदमा, कोर्ट ने दिया आदेश, पुलिस कस्टडी से गंगा में छलांग लगाने का मामला
Dehradun News: कोटद्वार की अग्निवीर भर्ती रैली में आए जिला उत्तरकाशी के एक युवक द्वारा पुलिस हिरासत में संदिग्ध तौर गंगा में छलांग लगाने के मामले में कोर्ट ने लक्ष्मण झूला थाने और तपोवन चौकी के प्रभारियों संतोष सिंह और आशीष चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
Dehradun News: कोटद्वार की अग्निवीर भर्ती रैली में आए जिला उत्तरकाशी के एक युवक द्वारा पुलिस हिरासत में संदिग्ध तौर गंगा में छलांग लगाने के मामले में कोर्ट ने लक्ष्मण झूला थाने और तपोवन चौकी के प्रभारियों संतोष सिंह और आशीष चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। लापता युवक के पिता की दायर इस याचिका पर फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में यदि और भी कोई संदिग्ध पाए जाएं तो उनके नाम भी मुकदमें में शामिल किए जाएं।
मालूम हो कि कोटद्वार में बीती 18 अगस्त को आयोजित होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल होने गया जिला उत्तरकाशी का एक युवक आज तक अपने घर नहीं लौटा है। केदार सिंह नाम के इस युवक के बारे में 22 अगस्त को पता चला कि उसे तपोवन पुलिस ने चोरी के आरोप में पकड़ा है। जबकि पुलिस जिस जगह से केदार पर चोरी का आरोप लगा रही थी, उस संस्थान की ओर से चोरी का कोई मुकदमा ही नहीं दर्ज करवाया गया था। बाद में पुलिस ने कहानी बताई कि पुलिस हिरासत से केदार ने अचानक भागकर लक्ष्मण झूला पुल से नीचे गंगा नदी में छलांग लगा दी है। अगस्त के महीने में उफनाई गंगा में केदार का कुछ पता नहीं चला। इधर लापता केदार के पिता एक जगह से दूसरी जगह अपने बेटे की तलाश में भटकते रहे। लेकिन पुलिस के अधिकारी उन्हें हर बार नई से नई बात बताते हुए उनके लापता बेटे को ही दोषी ठहराने का प्रयास करते रहे।
अपने बेटे की तलाश में हर जगह से निराश होने के बाद केदार सिंह के पिता लक्ष्मण सिंह निवासी चौडियाट धौंतरी पट्टी गाजणा तहसील डूंडा जिला उत्तरकाशी ने सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने बताया कि उनका पुत्र केदार सिंह अपने दोस्त निलेश निवासी वामणगांव उत्तरकाशी के साथ बीती 18 अगस्त को कोटद्वार में सेना में भर्ती होने गया था। 21 अगस्त को दोनों तपोवन स्थित होटल में ठहरे। 22 अगस्त को उनके दूसरे पुत्र गंभीर को फोन आया कि केदार सिंह तपोवन चौकी में बंद है। इसके बाद उसी दिन थानाध्यक्ष लक्ष्मणझूला के नाम से फोन आया कि केदार सिंह ने लक्ष्मणझूला पुल से गंगा में छलांग लगा दी है।
इस मामले में लापता युवक केदार के पिता लक्ष्मण सिंह ने कोर्ट से लक्ष्मण झूला थानाध्यक्ष, होटल प्रबंधक, साथ में आए केदार के दोस्त और एक उप निरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। इस मामले को सुनने के दौरान ही कोर्ट ने पुलिस उपाधीक्षक से रिपोर्ट तलब की थी, जो गुजरे शनिवार को पुलिस विभाग की ओर से न्यायालय में पेश कर दी गई थी। इस रिपोर्ट के तथ्यों और दोनों पक्षों को सुनने के वाद न्यायालय ने मामले में अगली तिथि नियत की थी। जिस पर न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया।
लक्ष्मण सिंह के अधिवक्ता महेश बलूनी ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश शुक्ला की अदालत ने मामले में लक्ष्मणझूला के तत्कालीन थाना प्रभारी संतोष सिंह, तपोवन चौकी प्रभारी आशीष चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि जांच के दौरान मामले में कोई और संलिप्त भी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।