Uttarakhand News : 5 करोड़ रुपए बांटने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने जारी किया नया आदेश, विधायक की बढ़ी परेशानी
Uttarakhand News : याची कनक धनई ने हाईकोर्ट में रिट दायर कर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल पर 5 करोड़ रुपए बांटने का आरोप लगाया है।
नैनीताल। उत्तराखंड ( Uttarakhand ) विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान एक विधायक पर वोटर्स के बीच विवेकाधीन राहत कोष से 5 करोड़ रुपए बांटने के आरोप लगे थे। इस मामले को लेकर दायर याचिका ( Writ ) पर मंगलवार यानि 29 मार्च को नैनीताल हाईकोर्ट ( Nainital High Court ) में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को 24 घंटे के भीतर हाईकोर्ट के रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा लगाए गए आपत्तियों को दुरुस्त करने को कहा है।
दरअसल, ऋषिकेश निवासी कनक धनई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल पर विवेकाधीन राहत कोष से रकम निकालकर डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 5 करोड़ रुपए बांटने का आरोप लगाया है। याची ने कहा है कि यह चुनाव आचार संहिता का खुल्लमखुल्ला उल्लंघनर है।
सभी डीडी 4975 रुपए के
याची ने अदालत को बताया है कि इसकी स्वीकृति विधानसभा सचिव द्वारा दी गई है। सभी डिमांड ड्राफ्ट चार हजार 975 रुपए के बनाए गए थे, जिस पर 3 फरवरी और 9 फरवरी की तिथि डाली गई थी। याची ने ऐसे डिमांड ड्राफ्टों की प्रतिलिपि बतौर सबूत अदालत के सामने पेश भी किया है।
पीसी अग्रवाल का रद्द हो चुनाव
Uttarakhand News : याची ने अदालत से मांग की है कि इस मामले की जांच कराई जाए। जांच में मामला सही साबित होने पर प्रेमचंद्र अग्रवाल के चुनाव प्रमाण पत्र को निरस्त किया जाए। याची ने इस मामले में राज्य सरकार, भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष देहरादून, डीएम देहरादून, एसडीएम ऋषिकेश, जिला कोषाधिकारी और प्रेमचन्द अग्रवाल को पक्षकार बनाया है।