निर्भया के दोषियों को कोर्ट के अगले आदेश तक नहीं दी जाएगी फांसी

Update: 2020-01-31 13:06 GMT

जनज्वार। निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले में चारों दोषियों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने अगले फैसले तक सभी दोषियों पर होने वाली फांसी के फैसले को टाल दिया है।

तिरिक्त सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने शुक्रवार को ये फैसला सुनाते हुए कहा कि अगले आदेश तक फांसी नहीं होगी। सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल की ओर से कहा गया कि दोषी विनय को छोड़कर किसी की दया याचिका या अन्य को यचिका लंबित नहीं है। इसलिए उस छोड़कर तीन दोषियो को शनिवार सुबह तक फांसी दी जा सकती है। वहीं दोषी मुकेश की ओर से पेश वृंदा ग्रवोर ने इसका विरोध किया और कहा कि इस तरह अलग- अलग करके दोषियों को फांसी नहीं दी जा सकती है।

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फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के 1982 के एक फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी एक दोषी को फांसी दी जाती है। और दूसरे की फांसी माफ हो जाती है तो ये उसके साथ अन्या होगा अगर कोई दोषी एक ही अपराध पर एक ही फैसले के तहत दोषी ठहराए जाते है। उन्हें सजा भी एक साथ ही दी जा सकती है।

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ही तीन दोषियों के वकील ए पी सिंह ने कहा कि इस डेथ वारंट को टाले जाने का अनुरोध किया है। क्योंकि सभी दोषियों के लिए अभी कानूनी उपाय बाकी है। विनय की दया याचिका राष्ट्रपति के पास विचारधीन है, जबकि अक्षय और पवन के कानूनी उपाय भी बाकी है।

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फैसले पर निर्भया की मां ने कहा है कि दोषियों के वकील एपी सिंह ने मुझे दोषियों को कभी फांसी नहीं दे जाने की चुनौती दी है। लेकिन मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगी। सरकार को दोषियों को फांसी देनी ही होगी।

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