गुजरात पुलिस प्रशांत भूषण को करने वाली थी अरेस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक
प्रशांत भूषण द्वारा पिछले दिनों रामायण टीवी के दोबारा प्रसारण को लेकर ट्वीट किया था जिसके खिलाफ गुजरात में रिटायर्ड सेना के जवान ने शिकायत दर्ज कराई थी जिसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी...
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जाने-माने वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ गुजरात में दर्ज हुई एफआईआर के मद्दनेजर गिफ्तारी पर रोक लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुजरात पुलिस को नोटिस भी जारी किया है.
ममले की अगली सुनवाई दो हफ्तों के बाद होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनवाई की अगली तारीख तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी.
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न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की गई सुनवाई के दौरान भूषण की तरफ से पेश वकील दुष्यंत दवे की दलीलें सुनने के बाद गुजरात पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया।
बता दें रिटायर्ड सेना के एक जवान जयदेव जोशी की शिकायत पर, गुजरात के भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने और सरकारी आदेशों पर टिप्पणी करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी.
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गौरतलब है कि प्रशांत भूषण ने पिछले दिनों ट्वीट कर कहा था कि जब जबरन तालाबंदी के कारण करोड़ों का नुकसान हुआ, तो सरकार दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत धारावाहिकों की अफीम खिला रही है.
बता दें लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन ने अपने कई पुराने सीरियलों का दोबारा प्रसारण शुरू किया है.