Lockdown में यूपी के इस शख्स को बेटे का जन्मदिन मनाना पड़ा महंगा, दर्ज हुई FIR
सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के आधार पर गोरखपुर पुलिस ने लॉकडाउन में बेटे का जन्मदिन मनाते नजर आ रहे कुछ लोगों पर मामला दर्ज किया है...
जनज्वार, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र के एक व्यापारी को अपने 10 वर्षीय बेटे का जन्मदिन का भव्य आयोजन करना बहुत महंगा पड़ गया। कोरोना की भयावहता के बीच देशभर में हुए लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के खिलाफ उस पर मामला दर्ज किया गया है।
गोरखपुर की स्थानीय पुलिस द्वारा आज 17 अप्रैल को दी गई जानकारी के अनुसार, देशभर में लागू लॉकडाउन के दौरान पार्टी का आयोजन कर व्यक्ति ने नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके बाद उस पर मामला दर्ज किया गया। सूत्रों ने बताया कि आरोपी ने इलाके के कुछ निवासियों के विरोध के बावजूद गुरुवार 16 अप्रैल को गोरखपुर स्थित अपने घर में पार्टी का आयोजन किया।
यह भी पढ़ें : लॉकडाउन में गरीबों को लाठी-गोली और नेता जी के नाती की फॉर्महाउस में रंगारंग शादी
इस मामले में पुलिस की शुरुआती छानबीन में यह भी सामने आया है कि पड़ोसियों ने व्यापारी द्वारा बेटे के जन्मदिन पर कोरोना लॉकडाउन के बीच पार्टी आयोजित करने का विरोध किया था, मगर उसने किसी एक की नहीं सुनी।
यह भी पढ़ें- आमिर खान ने जिस बबिता फोगाट को बनाया स्टार, उसने कहा- कोरोना से बड़ी समस्या ‘जाहिल जमाती’
सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के आधार पर गोरखपुर पुलिस ने पार्टी के आयोजनकर्ता व्यापारी और वीडियो में नजर आ रहे कुछ अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर साझा की गई वीडियो में पार्टी स्थल पर करीब 50-60 लोगों का जमावड़ा और कई फूड स्टॉल लगे नजर आ रहे हैं।
यह भी पढ़ें- कासगंज में भाजपा नेता के रिश्तेदार ने महिला पर चलाई गोली, लोग बनाते रहे वीडियो
छावनी पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी सुमित शुक्ला के मुताबिक "जन्मदिन की पार्टी के वायरल वीडियो क्लिप की जांच की गई और वह सही पाया गया, जिसके बाद व्यापारी और अन्य लोगों के खिलाफ लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई।"
यह भी पढ़ें- घर में नहीं था एक पैसा, मजदूर महिला गई मुफ्त सरकारी राशन लेने तो डीलर ने किया दुष्कर्म
उन्होंने कहा कि व्यापारी ने पार्टी में खाना बनाने और परोसने के लिए एक कैटरर को काम पर रखा था। हालांकि अधिकांश इलाके के निवासी इससे दूर रहे, लेकिन उनमें से लगभग 60 लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
पुलिस ने कहा कि सभी पर एपिडेमिक डीजीज एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम और आईपीसी की धारा 188 और 269 के तहत मामला दर्ज किया गया है।