832 साल तक मुस्लिमों ने हुक्मरानी की, हिंदू हाथ जोड़कर जी हुजूरी करता था- AIMIM नेता के विवादित बयान पर संभल में FIR
Sambhal News: मुस्लिम दो निकाह करते हैं, इज्जत से करते हैं, लेकिन हिंदू एक शादी करते हैं और तीन रखैल रखते हैं और किसी को बताते तक नहीं। शौकत अली यहीं नहीं रूके, आगे कहा कि, मुसलमानों ने 832 साल तक हुमरानी की, तब हिंदू हमारे सामने हाथ जोड़कर जी हजूरी करते थे...
Sambhal News : उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मसले पर अदालत के फैसले के बाद AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने विवादित बयानबाजी कर डाली। शौकत के बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पश्चिमी यूपी के संभल में आयोजित एक एक सभा के दौरान शौकत अली ने यह बयान देते हुए BJP पर भी जमकर निशाना साधा।
भाजपा पर जुबानी हमलावर शौकत अली (Shaukat Ali) ने कहा कि, 'आज हुकूमत भी उनकी है, जज भी उनके हैं और अदालत भी उनकी है। BJP जब खुद को कमजोर महसूस करने लगती है तो मजहबी मुद्दे ले आती है। मुस्लिम दो निकाह करते हैं, इज्जत से करते हैं, लेकिन हिंदू एक शादी करते हैं और तीन रखैल रखते हैं और किसी को बताते तक नहीं। शौकत अली यहीं नहीं रूके, आगे कहा कि, मुसलमानों ने 832 साल तक हुमरानी की, तब हिंदू हमारे सामने हाथ जोड़कर जी हजूरी करते थे।'
शौकत ने कहा कि, 'मुस्लिम अकबर ने तुम्हारी बहन जोधाबाई से शादी कर मलिका-ए-हुस्न बनाया था। मुस्लिमों को संबोधित करते हुए AIMIM मेता शौकत अली ने कहा, अगर अकेले में मुसलमान का चेहरा देख लेंगे तो संडास और पेशाब दोनो निकल जायेगा। मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पर उन्होने कहा कि, कौन क्या पहनेगा यह हिंदुत्व से नहीं संविधान से तय होगा।'
अदालत का फैसला बताया सराहनीय
जनपद संभल के पत्रकारों से बात करते हुए AIMIM नेता ने कहा, ज्ञानवापी मामले में अदालत का फैसला सराहनीय है। कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसे सभी को मानना होगा। उन्होने कहा कि, 1991 के वरशिप एक्ट में पहले ही तय हो चुका है की पिछली स्थिति में ही धार्मिक स्थल रहेंगे। ज्ञानवापी की तरह बाबरी मस्जिद में भी पहले चबूतरे पर दावा किया गया था। जिसके बाद चोरी से मूर्तियां रख दी गईं थीं।
संभल में दर्ज हुई AIMIM नेता पर FIR
मुस्लिम सम्मेलन के दौरान संभल में भड़काऊ बयानबाजी करने के मामले में AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी करने को लेकर IPC की धारा 188, 153 और 295ए के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा शौकत अली के खिलाफ DIG से भी कंप्लेन की गई है।