POCSO: ढाई साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में 28 दिन सुनवाई के बाद अदालत ने ठहराया दोषी

अदालत ने आरोपी गुड्डू यादव को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के विभिन्न आरोपों के तहत दोषी ठहराया...

Update: 2021-12-07 07:57 GMT

(अदालत ने 28 दिन की सुनवाई में पाया दोषी)

POCSO : गुजरात (Gujrat) में पॉक्सो अदालत ने सोमवार को एक 35 वर्षीय प्रवासी श्रमिक को ढाई साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोप में उसकी गिरफ्तारी के लगभग 28 दिन बाद उसकी हत्या करने का दोषी ठहराया। अदालत आज मंगलवार 07 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी।

इस पहले इस मामले में अदालत ने आरोपी गुड्डू यादव को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के विभिन्न आरोपों के तहत दोषी ठहराया।

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विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश पीएस काला ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यादव को दोषी ठहराया है। अदालत मंगलवार को सजा पर फैसला सुनाएगी। सुनवाई के अंतिम दिन सरकारी वकील नयन सुखाड़वाला ने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की। दोषी बिहार का रहने वाला है और अपनी पत्नी व दो बच्चों के साथ सूरत शहर के पांडेसरा इलाके में एक कारखाने में काम कर रहा था।

वकील ने की यह डिमांड

यादव के वकील ने यह कहते हुए अदालत से नरमी बरतने की मांग की कि मृत्युदंड से उसके बच्चों का भविष्य अनिश्चित हो जाएगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पांडेसरा इलाके में रहने वाले पप्पू यादव ने 4 नवंबर की रात बिहार के एक प्रवासी श्रमिक दंपति की ढाई साल की बेटी का अपहरण करके उसका यौन उत्पीड़न किया और फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी।  

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