आजमगढ़ : अस्पताल में भर्ती महिला से कंपाउंडर ने किया दुष्कर्म, हिरासत में आरोपी
सगड़ी के सीओ महेंद्र शुक्ला ने घटना को लेकर बताया कि उन्हें घटना की सूचना मिली है और जांच पड़ताल की जा रही है। आरोप की पुष्टि होने पर मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी....
जनज्वार। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ (Azamgarh) में बीमारी से ग्रस्त महिलाएं भी दरिंदों से सुरक्षित नहीं हैं। ताजा मामला जीयनपुर (Jeeyanpur) कोतवाली क्षेत्र स्थित एक नर्सिंग होम (Nursing Home) का है जहां भर्ती महिला के साथ कंपाउंडर (Compounder) ने कथित तौर पर दुष्कर्म (Rape) किया। पुलिस (Police) ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस अब जांच में जुट गई है।
खबरों के मुताबिक नर्सिंग होम में भर्ती महिला के साथ बीती रात कंपाउंडर ने दुष्कर्म किया। इसके बाद जब पीड़िता के पति ने शिकायत की तो जाकर पुलिस कंपाउंडर को हिरासत में लिया। महिला (25 वर्षीय) जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र की ही रहने वाली है। वह बीते कुछ दिनों से सर्दी, जुखाम व बुखार से पीड़ित है। पति ने उसे 6 सितंबर को नर्सिंग होम में भर्ती कराया था।
पति का आरोप है कि रात में वह अपनी पत्नी के लिए आवंटित कमरे में ही सो रहा था। देर रात नर्सिंग होम के कंपाउंडर ने उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। इसकी भनक जब उसे लगी तो वह जागा तो कंपाउंडर निकलकर बाहर भाग गया।
इसके बाद पीड़िता के पति ने शोर मचाया तो अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना पर जीयनपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी कंपाउंडर को हिरासत मे लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस फिलहाल मामले को संदिग्ध बता रही है।
सगड़ी के सीओ महेंद्र शुक्ला ने घटना को लेकर बताया कि उन्हें घटना की सूचना मिली है और जांच पड़ताल की जा रही है। आरोप की पुष्टि होने पर मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी।
वहीं पांच वर्ष की एक बालिका के साथ दुष्कर्म के दूसरे मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी पाया है और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसपर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री की अदालत ने सुनाया।
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मुकदमे के मुताबिक जहानागंज थाना क्षेत्र के धरवारा गांव निवासी आरोपी विजय कुमार यादव 11 जुलाई 2020 को दिन में करीब साढ़े बारह बजे बच्ची को बहला फुसलाकर ट्यूबवेल पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता की मां ने दूसरे दिन स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर उसे कोर्ट में पेश किया। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी विजय कुमार यादव को यह सजा सुनाई।