कबाड़ उठाने वाले व्यक्ति से जबरन लगवाए 'जय श्री राम' के नारे, मध्यप्रदेश में मुस्लिमों पर एक के बाद एक हमले
अब्दुल रशीद ने ग्राम सेकली के दो युवकों ईश्वर सिंह और कमल सिंह के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये घटना उज्जैन से साठ किलोमीटर दूर महिदपुर तहसील के पिपलिया धुमा फंटे में हुई....
जनज्वार। मध्यप्रदेश में मुस्लिम लोगों पर जिस तरह से एक के बाद एक हमले हो रहे हैं उससे लगता है कि मानो राज्य में कानून का राज नहीं रह गया है। शनिवार 28 अगस्त को नीमच में गुंडों ने एक आदिवासी को पहले तो बेरहमी से पीटा, फिर उसके बाद उसे एक गाड़ी पर बांधकर सड़क पर घसीटते हुए ले गए, जिससे उसकी मौत हो गयी। वहीं रविवार को रीवा में चोरी के शक में एक मुस्लिम की मॉब लिंचिंग की गई। अब खबर है कि उज्जैन में कबाड़ उठाने वाले मुस्लिम समाज के व्यक्ति से जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवक अब्दुल रशीद नाम के एक व्यक्ति को जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। इसके बाद जब वह व्यक्ति इनकार करता है तो उसे धमकाने लगते हैं। यही नहीं उसे गांव में दोबारा न आने की धमकी भी दे रहे हैं। पुलिस ने फरियादी की शिकायत और वायरल वीडियो के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
इस मामले को लेकर एएसपी आकाश भूरिया ने कहा कि जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वहीं मध्यप्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग ने कहा कि इस मामले में पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन माहौल बिगाड़ने वाली ऐसी चीजों को कांग्रेस जानबूझकर हवा दे रही है।
अब्दुल रशीद ने ग्राम सेकली के दो युवकों ईश्वर सिंह और कमल सिंह के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये घटना उज्जैन से साठ किलोमीटर दूर महिदपुर तहसील के पिपलिया धुमा फंटे में हुई। वीडियो शनिवार 28 अगस्त का है।
वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि युवक कबाड़ का काम करने वाले का सामान फेंक रहे हैं। उसे धमकाकर जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। धमकी व डर से अब्दुल जय श्री राम के नारे लगाता है। इसके बाद ये युवक अब्दुल रशीद को कहते है- तून हमारे गांव में घुसने की हिम्मत कैसे की।
एसपी सतेंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसडीओपी आरके राय ने बताया कि धारा 505 (2), 506 व 153 के तहत केस दर्ज कर किया गया है।