Bharuch News : सौ से ज्यादा आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सुधारने का लालच देकर धर्मांतरण करवाने के आरोप में 9 पर केस दर्ज
Bharuch News : आरोपियों ने वासवा हिंदू समुदाय के लोगों को पैसे और बाकी सुविधाओं का लालच देकर धोखे से इस्लाम धर्म कुबूल करवाया है।
Bharuch News : गुजरात के भरुच जिले के अमोद तालुका के कंकरियां गांव में रहने वाले वसावा हिन्दू समुदाय के 37 हिन्दू परिवारों के 100 से अधिक लोगों को धर्मांतरण कर मुस्लिम धर्म स्वीकार करवाने का मामला सामने आया है। बताया गया कि इन हिन्दू परिवारों को मकान, राशन और अन्य मदद करके, इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का लालच देकर वैमनस्य फैलाने के मंशा से धर्मांतरण करवाया गया है। साथ ही इन आदिवासियों की कमजोर आर्थिक स्थिति और निरक्षरता का फायदा उठाकर उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने का लालच दिया गया। इस मामले में शब्बीर, समजभाई बेकरीवाला, फेफड़ेवाला हाजी अब्दुल्ला और इस्माइल अच्छोदवाला सहित 9 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
सभी आरोपी स्थानीय निवासी है
पुलिस ने बताया कि इस मामले के सभी 9 आरोपी स्थानीय निवासी है। जिसमें से एक आरोपी फिलहाल लंदन में रह रहा है। लंदन में रहने वाले आरोपी की पहचान फेफड़ेवाला हाजी अबदुल्ला के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक लंदन में रह रहे फेफड़ेवाला हाजी अब्दुल्ला ने ही इस धर्मांतरण करवाने के काम के लिए विदेश से धन एकत्र किया है। भरुच के एसपी राजेन्द्र सिंह चुडासमा का कहना है कि यूपी धर्मांतरण प्रकरण की जांच के दौरान चार महीने पहले भी फेफड़ेवाला हाजी अब्दुल्ला के घर में भी पुलिस द्वारा जांच की गयी थी।
धर्मांतरण मामले में फंडिंग
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विदेशी धन का इस्तेमाल कर अवैध धर्म परिवर्तन की घटनाएं गांव में लंबे समय से हो रही थीं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने वासवा हिंदू समुदाय के लोगों को पैसे और बाकी सुविधाओं का लालच देकर धोखे से इस्लाम धर्म कुबूल करवाया है। पुलिस ने अपने बयान में इसे दो समुदायों के लोगों के बीच दुश्मनी फैलाने और शांति को प्रभावित करने के लिए रची गई आपराधिक साजिश बताया है।
सलाउद्दीन शेख के ट्रस्ट के जरिए फंडिंग
बता दें कि पुलिस की जांच में उत्तर प्रदेश में हुए धर्मांतरण के मामले में वडोदरा के सलाउद्दीन शेख और उसके ट्रस्ट के द्वारा फंडिंग होने की बात सामने आयी है। पुलिस का कहना है कि सलाउद्दीन शेख को चार से दस करोड़ से भी अधिक रकम हवाला के जरिए मिली है। यह रकम उसने धर्मांतरण के काम में लगाई थी। यूपी एटीएस की जांच में खुलासा होने के बाद अब वडोदरा पुलिस कच्छ, भरुच जैसे शहरों में भी इस मामले की जांच में जुटी हुई है।
कई धाराओं में मुकदमा दर्ज
भरुच के एसपी राजेन्द्र सिंह चुडासमा का कहना है कि 'इन 9 आरोपियों को गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, धारा 120 (बी) (आपराधिक साजिश), 153 (बी) (सी) (असहमति पैदा करने की संभावना), और 506 (2) ( भारतीय दंड संहिता की आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस काम के लिए फंडिंग कौन करता था उसे लेकर भी जांच की जा रही है।
धर्म स्वतंत्रता संशोधन कानून एक्ट
बता दें कि गुजरात सरकार ने इसी साल यानी 2021 में धर्म स्वतंत्रता संशोधन कानून अधिनियम लागू किया है। जिसके मुताबिक मजहब छुपाकर प्रेम के जाल में फंसाना और फिर धोखाधड़ी करके शादी करना भी अब कानून जुर्म है। गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट- 2003 के अनुसार अब अगर कोई व्यक्ति कानून के तहत जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही आरोपी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यदि किसी वयक्ति ने धर्म छुपाकर शादी की तो पांच साल की सजा होगी और दो लाख जुर्माना भरना होगा। अगर यही अपराध नाबालिग के साथ किया गया तो इस मामले में सात साल की सजा होगी और तीन लाख रुपए तक जुर्माना भरना होगा।