Hijab Controversy : कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी हिजाब में कॉलेज पहुंचीं कुछ मुस्लिम लड़कियां, दोबारा खुल गए स्कूल

Hijab Controversy : कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और शिक्षण संस्थानों को इस तरह के पहनावे पर पाबंदी लगाने का अधिकार है...

Update: 2022-03-16 13:57 GMT

(कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी हिजाब में कॉलेज पहुंचीं कुछ मुस्लिम लड़कियां, दोबारा खुल गए स्कूल)

Hijab Controversy : कर्नाटक के उडुपी जिले में हिजाब विवाद के बीच स्कूल दोबारा खुल गए। मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने हिजाब विवाद पर अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। इस फैसले के बाद भी कुछ मुस्लिम लड़कियां हिजाब (Hijab) पहनकर कॉलेज पहुंचीं।

इसके एक दिन पहले यादगिरी जिले के केमबावी गर्वनमेंट प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज में कुछ छात्राओं ने हिजाब के बिना परीक्षा देने से इनकार कर दिया। छात्राएं कैंपस छोड़कर चली गईं थीं।

कॉलेज की प्रिंसिपल शकुंतला ने कहा, हमने उन्हें बिना हिजाब के परीक्षा देने के लिए बहुत मनाने की कोशिश की वो इसे पहनने की जिद पर अड़ी रहीं और फिर वहां से चली गईं। वो हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले आई थीं। हमने उन्हें हिजाब हटाकर परीक्षा में बैठने को कहा लेकिन वो इसे हटाने के लिए राजी नहीं हुईं। कुल 11 लड़कियां बाहर गईं। बाकियों ने बिना हिजाब के परीक्षा दी।

वहीं शिवमोगा के कमला नेहरू कॉलेज में 15 लड़कियां यह कहकर घर लौट गईं कि वे बिना हिजाब पहने कॉलेज में प्रवेश नहीं करेंगी। इसी कॉलेज में पूर्व में हिजाब विवाद को लेकर समस्याएं हुई थीं। शिवमोगा में हाल में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी जिसके बाद तनाव पैदा हो गया था।

पंद्रह लड़कियां बुर्का और हिजाब पहनकर पहुंचीं लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने उनके प्रवेश पर रोक लगा दी जिसके बाद छात्राओं ने कक्षाओं में नहीं जाने का फैसला किया। उनमें से एक छात्रा ने पत्रकारों से कहा कि हिजाब उनका धार्मिक अधिकार व पहचान है और वे इसके बिना कॉलेज में प्रवेश नहीं कर सकतीं।

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