अपने ही स्कूल की नाबालिग छात्रा से रेप के मामले में कोर्ट ने प्रिंसिपल को फांसी और सहयोगी को उम्रकैद की सजा सुनाई

दोनों के ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है, पटना के पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार की अदालत ने पाक्सो ऐक्ट के तहत यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है..

Update: 2021-02-16 09:35 GMT

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

जनज्वार ब्यूरो, पटना। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में प्रिंसिपल को फांसी और उसे सहयोग करने वाले शिक्षक को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों के ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है।

पटना के पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार की अदालत ने पाक्सो ऐक्ट के तहत यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। यह फैसला देते हुए पटना के फुलवारी शरीफ स्थित एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल अरविन्द कुमार को यह सजा सुनाई है। अरविंद कुमार बिस्कुट फैक्टरी, सबजपुरा, थाना-फुलवारी का रहने वाला बताया जाता है।

कोर्ट ने अरविंद कुमार को धारा ३७६ (डी.बी.) के तहत दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। बलात्कार में सहयोग करने के मामले में अदालत ने स्कूल के ही एक शिक्षक अभिषेक कुमार, जो शिवनारायण चौक, मित्रमण्डल कोलोनी फुलवारी शरीफ का निवासी बताया जाता है, को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

मामले के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चन्द्र ने बताया कि लगभग 11 वर्षीया पीडि़ता उस स्कूल की पांचवी कक्षा की छात्रा थी। आरोपी प्रिंसिपल लगभग एक माह तक स्कूल स्थित अपने निजी कक्ष में किसी न किसी बहाने बुलाकर लगभग 6 से 7 बार बलात्कार किया।

उनके अनुसार, पीडि़ता ने अपने बयान में बताया है कि आरोपी बलात्कार के बाद चाकू से जान मारने की धमकी, बलात्कार का विडियो बनाकर ब्लैंक मेल करने की धमकी, भाई को जान मारने की धमकी तथा बड़ी बहन के साथ जबरन रेप करने की धमकी देकर उसके साथ एक माह तक लगातार बलात्कार करता रहा।

मामले का खुलासा पीड़िता बच्ची को गर्भ ठहरने के बाद हुआ था जिसके बाद लडक़ी के परिवार वाले सन्न रह गए थे। फिर बच्ची के परिजनों ने दोनों आरोपियों के खिलाफ महिला थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया। मामले का खुलासा होने के बाद स्कूल प्रिंसिपल अरविंद कुमार और क्लर्क अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया था। बताया जाता है कि इस मामले में सबसे अहम सबूत एफएसएल की रिपोर्ट बनी।

वर्ष 2018 में जिस स्कूल में नाबालिग छात्रा के साथ प्रिंसिपल सह स्कूल संचालक अपने एक स्टाफ के साथ मिलकर कई माहीनो तक रेप करता चला आ रहा था, वह मामला सामने आने के बाद लोगो ने आग लगा दिया था। 

अदालत ने प्रिंसिपल अभियुक्त अरविन्द कुमार को धारा 376 (डी.बी.) व धारा 6 पाक्सो ऐक्ट में फांसी व एक लाख का जुर्माना, वही दूसरे अभियुक्त अभिषेक कुमार को आजीवन कारावास व ५० हजार के जुर्माना की सजा सुनाई।

घटना साल 2018 की बताई जाती है। पटना के फुलवारीशरीफ के मित्र मंडल कॉलोनी के जिस स्कूल में पांचवी की छात्रा के साथ स्कूल संचालक द्वारा डरा धमका कर रेप की घटना को अंजाम दिया गया था, इस खबर के उस फुलवारी शरीफ क्षेत्र में पहुंचने पर लोगों ने खुशी व्यक्त करते हुए न्याय की जीत बताया है।

आरोपी स्कूल प्रिंसिपल को मौत की सजा सुनाए जाने पर कई अभिभावकों ने कहा कि लोग अपने बच्चों का भविष्य संवारने और अच्छे संस्कार के लिए स्कूल भेजते हैं, लेकिन जहा ऐसे कुकर्मी स्कूल चलाने वाले और पढ़ाने वाले लोग हों, उन्हें ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए।

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