Kanpur Crime News : तंत्रमंत्र की ताबीज के बहाने घर में घुसे युवकों ने चाकू की नोक पर महिला से बारी-बारी किया रेप
Kanpur Crime News : कई दिनों तक मैं थाने के चक्कर लगाती रही, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। आरोपी पति को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगे। परिवार पर दबाव बनाने लगे...
Kanpur Crime News (जनज्वार) : यूपी के कानपुर से एक वीड़ियो वायरल (Viral Video) हो रहा है। वीडियो में चकेरी निवासी एक महिला ने तंत्रमंत्र और गैंगरेप का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने बेटे के गर्दन पर चाकू रखकर गैंगरेप किया गया। महिला ने गैंगरेप की शिकायत थाने और चौकी में की, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। थाने, चौकी से मायूसी मिलने के बाद पीड़िता ने अदालत की शरण ली।
थाना चकेरी में रहने वाले बिजली मैकेनिक (Electrician) के परिवार में पत्नी और 13 साल का बेटा है। पीड़िता का पति काम के सिलसिले में अधिकतर बाहर ही रहता था। महिला बीते दो साल से बीमार चल रही है। पीड़िता का कहना है कि, पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने बताया था, सर्किट हाउस के पास एक इंदिरा नाम की महिला तंत्रमंत्र करती है। इंदिरा तंत्रमंत्र के द्वारा परिवार में आने वाली बाधा को दूर कर देती है। वह खुद भी तंत्रमंत्र के लिए इंदिरा के पास जाती थी।
इस बीच पीड़िता भी इंदिरा के पास तंत्रमंत्र के लिए जाने लगी। वहां उसकी मुलाकात इंदिरा के दामाद गोपाल भारद्वाज (Gopal Bharadwaj) और रवि सोनकर (Ravi Sonkar) से हुई। बकौल पीड़िता, इंदिरा मुझसे तरह-तरह के टोना-टोटका करने को कहती थी। बीती 16 मई 2021 को गोपाल भारद्वाज और रवि सोनकर देर रात मेरे घर आए। वह तंत्रमंत्र का तरीका बताने लगे, और इस बीच पति की गैरहाजिरी में मेरे साथ अश्लील हरकतें करने लगे।
इंदिरा के दामाद गोपाल भारद्वाज ने पीड़िता से कहा कि इंदिरा ने तुम्हारे लिए ताबीज भेजी हैं। इसी दौरान मौके का फायदा उठाते हुए रवि सोनकर ने मेरे बेटे की गर्दन पर चाकू रख दिया, और गोपाल ने जबरन बलात्कार (Rape) किया। इसके बाद गोपाल भारद्वाज ने बेटे की गर्दन पर चाकू लगा दिया और रवि सोनकर ने रेप किया।
पीड़िता ने विरोध किया तो दोनो बेटे को जान से मारने की धमकी देने लगे। मैंने घटना की सूचना पति को दी, और इसके बाद थाने और चौकी गई। कई दिनों तक मैं थाने के चक्कर लगाती रही, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। आरोपी पति को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगे। परिवार पर दबाव बनाने लगे।
पीड़िता की जब कहीं सुनवाई नहीं हुई, तो उसने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 156(3) के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज की है। थाना प्रभारी चकेरी मधुर मिश्रा के बताया एफआईआर दर्जकर घटना की जांच की जा रही है। उन्होने पहले एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की, पूछने पर खामोश हो गये।