Kerala POCSO Court : 68 साल के बुजुर्ग ने 15 साल की लड़की को किया गर्भवती, कोर्ट ने सुनाई तीन गुना उम्रकैद की सजा

Kerala POCSO Court : कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि यह दुर्लभ है कि पॉक्सो मामले में दोषी को तिहरी उम्र की सजा मिल रही है और इस तरह की कड़ी सजा ऐसे जघन्य मामलों में एक निवारक के रूप में काम करेगी....

Update: 2021-12-30 11:08 GMT

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Kerala POCSO Court : केरल की पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार एक 68 वर्षीय व्यक्ति को 15 साल की नाबालिग (Minor) के साथ यौन उत्पीड़न और गर्भवती (Pregnent) करने के लिए तीन गुना उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोषी किसी सहानुभूति के पात्र नहीं है और सजा पूरी होने तक उसे पैरोल नहीं दी जाएगी।

कुन्नमकुलम पॉक्सो कोर्ट (POCSO Court) ने अपने फैसले में कहा कि उसे बीस साल जेल की सजा काटनी होगी। साथ ही डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और वह राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके अलावा पीड़ित कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मुआवजे के लिए भी पात्र है।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी कृष्णन कुट्टी (Krishnan Kutti) एक मछली विक्रेता था और नाबालिग लड़की मछली खरीदने के लिए उसके पास आती थी। उसने स्थिति का फायदा उठाते हुए उसका यौन उत्पीड़ने किया। बाद में नाबालिग ने 16 साल की उम्र में एक बच्चे को जन्म दिया और डीएनए टेस्ट से भी पुष्टि हुई कि बच्चा कुट्टीका ही है।

इस मामले में पच्चीस गवाहों से पूछताछ की गई और अभियोजन पक्ष ने अधिकतम सजा की मांग की। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलील पर सहमति जताई और संबंधित धाराओं के तहत अधिकतम सजा सुनाई।

कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि यह दुर्लभ है कि पॉक्सो मामले में दोषी को तिहरी उम्र की सजा मिल रही है और इस तरह की कड़ी सजा ऐसे जघन्य मामलों में एक निवारक के रूप में काम करेगी।

साल 2019 में कोल्लम की एक पॉक्सो कोर्ट ने 28 वर्षीय दोषी को तीन आजीवन कारावास और 26 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई, जिसने अपनी सात साल की भतीजी का रेप और हत्या कर दी थी। यह राज्य में पॉक्सो मामले में दी गई सर्वोच्च सजा थी।

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