Khargon News : दलित युवती को मंदिर में नहीं करने दिया प्रवेश, पुजारी समेत दो महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज

Khargon News : पुजारी और दो अन्य महिलाओं ने दलित युवती को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया, आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई....

Update: 2022-03-04 08:19 GMT

 दलित युवती को मंदिर में नहीं करने दिया प्रवेश, पुजारी समेत दो महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज

Khargon News : मध्यप्रदेश के खरगोन जिला (Khargon) मुख्यालय के पास महाशिवरात्रि के दिन एक अनुसूचित जाति (Schedule Caste) की एक युवती को मंदिर (Dalit Women In Temple) के अंदर पूजा करने के लिए प्रवेश करने से मना कर दिया गया। खबरों के मुताबिक पुजारी और अन्य महिलाओं ने अनुसूचित जाति की युवती को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। इस घटना से आक्रोशित अनुसूचित जाति के लोगों ने खरगोन के एसपी को ज्ञापन सौंपा। वहीं एसपी के आदेश के पुजारी और उन महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जिन्होंने युवती को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 

खरगोन जिला मुख्यालय से करीब सात किलोमीटर दूर एक मंदिर है जहां महाशिवरात्रि के दिन लोग पूरी आस्था और भक्ति के साथ पूजा करने जा रहे थे। इन भक्तों में अनुसूचित जाति की एक युवती पूजा खांडे भी थाली सजाकर ले जाती है। युवती जैसे ही मंदिर में प्रवेश करने वाली होती है तो मंदिर के दरवाजे पर बैठी कुछ महिलाएं उसे अंदर आने से रोकती हैं। इसके बाद अनुसूचित जाति की महिला उन महिलाओं से कहती है कि मंदिर सभी का है, अभी पुलिस बुला लेंगे। जवाब में महिलाएं कहती हैं - हां जाके बुला ले पुलिस...फिर अनुसूचित जाति की युवती कहती है कि एक साल की सजा होगी तो सारी होशियारी निकल जाएगी।

Full View

जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद पूजा खांडे अपने समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों को लेकर खरगोन के एस.पी सिद्धार्थ चौधरी से मिली और ज्ञापन सौंपा। एसपी सिद्धार्थ ने कार्यवाही करने के लिए संबंधित थाने को आदेश दिया जिसके बाद उस मंदिर के पुजारी और दो महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 

घटना का वीडियो वायरल होने के बाद ही पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। पुलिस के मुताबिक वो इस मामले की तहकीकात के लिए गांव गई थी लेकिन सामाजिक कारणों से शिकायत दर्ज नहीं करायी गई थी। जब पीड़िता ने उन्हें कई अन्य मंदिरों में प्रवेश न करने देने का आरोप लगाया तो पुलिस ने गांव जाकर वहां के लोगों के बयान के आधार पर आईपीसी की धारा 505 (2) और अत्याचार अधिनियम के तहत पुजारी समेत दो महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 

Tags:    

Similar News