Gujarat News: गुजरात में जहरीली शराब पीने से 24 की मौत, बोटाद में हाहाकार, शराब तस्कर पिंटू गिरफ्तार

Gujarat News: गुजरात में 62 साल से शराबबंदी ( Sharabbandi ) है। अगर कोई गैरकानूनी तरीके से शराब की बिक्री करता है, तो उसे 10 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा हो सकती है।

Update: 2022-07-26 02:40 GMT

Poisonous liquor death Gujarat : गुजरात में जहरीली शराब पीने से 19 की मौत, बोटाद में हाहाकार, शराब तस्कर पिंटू गिरफ्तार

Gujarat News: गुजरात ( Gujrat ) के बोटाद ( Botad ) जिले के रोजिद गांव में तथाकथित रूप से जहरीली शराब ( Poisonous Liquor ) पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 ( 24 death ) हो गई है। इस घटना के बाद से रोजिद गांव में हाहाकार की स्थिति है। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। पूरे इलाके के लोग इस घटना के बाद से सदमे मेें हैं।

जहरीबी शराब ( Poisonous Liquor ) पीने की वजह से कई लोग अभी भी ​बीमार है। बीमार लोगों को इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कुछ मरीजों को भावनगर के सरकारी अस्पताल में भेजा गया है।

शराब के तीन तस्कर गिरफ्तार

जहरीली शराब ( Poisonous Liquor ) की घटना को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि भावनगर और बोटाद में भर्ती कुछ मरीजों की हालत नाजुक है। वहीं गुजरात पुलिस के महानिदेशक आशीष भाटिया ने कहा कि पुलिस ने बोटाद जिले से तीन शराब तस्करों को हिरासत में लिया है, जो कथित तौर पर अवैध देशी शराब बेचने में शामिल थे। तीन लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस ने शराब बेचने वाले पिंटू नाम के युवक को हिरासत में लिया है।

तस्कर से मंगाई थी जहरीली शराब

बोटाद ( Botad news ) जिले के रोजिद गांव में रविवार रात को शराब ( Poisonous Liquor ) पीने के कुछ घंटे बाद ही कुछ लोगों की हालत बिगड़ने लगी। शराब पीड़ित हिम्मतभाई ने दावा किया कि रविवार की रात एक तस्कर से खरीदी गई शराब पीने के बाद कम से कम 15 लोग बीमार पड़ गए। हालांकि अभी संदिग्ध जहरीली शराब की FSL रिपोर्ट की पुष्टि होना बाकी है।

1960 से ही लागू है शराबबंदी

1960 में जब बॉम्बे से अलग होकर गुजरात अलग राज्य बना था, तभी यहां शराबबंदी ( Sharabbandi ) लागू कर दी गई थी। 2017 में गुजरात सरकार ने शराबबंदी से जुड़े कानून में संशोधन कर सख्त सजा का प्रावधान किया है। इसके तहत अगर कोई गैरकानूनी तरीके से शराब की बिक्री करता है, तो उसे 10 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा हो सकती है। 

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