Chaath Puja Ban In Delhi : दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर नहीं मना सकेंगे छठ पूजा, DDMA की गाइडलाइन जारी

Chaath Puja Ban In Delhi : दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने एक अधिकारिक आदेश में कहा गया कि 'दिल्ली में त्योहारों के दौरान प्रदर्शनी, मेला, खाने-पीने की दुकानें, झूला, रैली और शोभा यात्रा निकालने की इजाज़त नहीं होगी....

Update: 2021-10-01 12:41 GMT

(छठ पूजा आयोजन में शामिल होतीं महिलाएं। प्रतीकात्मक तस्वीर)

Chaath Puja Ban In Delhi  जनज्वार। त्योहारों को लेकर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने गुरूवार को दिशा निर्देश जारी कर दी हैं। इस वर्ष रामलीला (Ramleela), दशहरा (Dasshera) और दुर्गा पूजा (Durga Puja) मनाने के लिए नियमों में ढील दी गई है। वहीं इस बार छठ पूजा के सार्वजनिक रूप से आयोजन पर प्रतिबंध (Ban) लगा दिया गया है। मार्च 2020 से दिल्ली में सभी तरह की सामाजिक, धार्मिक और त्योहारों (Social, Religious And Festivel) से जुड़े कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक थी।

अब जाकर उन पाबंदियों में कुछ शर्तों के साथ 15 नवंबर तक रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली सहित कई पर्व मनाएँ जाएंगे। 8 नवंबर से शुरू होने वाले छठ पूजा को सिर्फ लोग अपने घरों में ही मना सकेंगे। कोरोना (Coronavirus) संक्रमण फैलने से रोकने को ध्यान में रखकर सभी निर्देश दिए गए हैं।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने एक अधिकारिक आदेश में कहा गया कि 'दिल्ली में त्योहारों के दौरान प्रदर्शनी, मेला, खाने-पीने की दुकानें, झूला, रैली और शोभा यात्रा निकालने की इजाज़त नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर छठ मनाने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी और लोगों को सलाह दी जाती है कि वे इस त्योहार को अपने घर में ही मनाएं।'

DMDA ने साथ ही यह भी आदेश दिया है कि किसी भी तरह के धार्मिक या त्योहार से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन के लिए जिला न्यायाधीश और पुलिस उपायुक्त (DCP) मंजूरी देंगे। जॉइंट परमिशन दी जाएगी। कोरोना संक्रमित इलाके में किसी भी तरह की मंजूरी नहीं दी जाएगी। रिपोर्ट में अधिकारियों को यह बताना होगा कि आयोजन स्थल सभी नियमों के मुताबिक है या नहीं?

रामलीला और दशहरा जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों को लेकर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने दिया है कि हर कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश और बाहर जाने के लिए अलग-अलग गेट होने चाहिए। ज्यादा गेट रखने की सलाह दी गई है। कार्यक्रम में आने वाले सभी व्यक्ति के लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जानी चाहिए। हर आयोजन स्थल पर पानी और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी।

जिला न्यायाधीश (District Judge) को निर्देश दिए गए हैं कि हर पूजा पंडाल के लिए सीनियर लेवल को एक अधिकारी को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाए। इसके अलावा आयोजकों को रोजाना आधार पर विडियोग्राफी करवानी होगी।

बता दें कि पिछले साल की तरह इस साल भी सार्वजनिक छठ पूजा पर पाबंदी लगाई गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने अपने आदेश में कहा है कि पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक मैदानों और नदी किनारे घाटों पर छठ पूजा समारोहों का आयोजन नहीं हो सकेंगे।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के इस आदेश से स्थानीय लोगों में काफी नाराज़गी देखने को मिल रही है। ऐसे ही एक नागरिक मनोहर सिंह (Manohar Singh) का कहना है, 'यह गलत बात है बाजार खुल सकता है जहाँ हमेशा भीड़ होता है, लेकिन छठ पूजा के लिए 2 दिन का अनुमति नहीं दे सकते।'

Tags:    

Similar News