Demonetization Case : नोटबंदी मामले पर 24 नवंबर को अगली सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार ने मांगा समय
Demonetization Case : सुप्रीम कोर्ट ने बीते बुधवार को नोटबंदी मामले पर सुनवाई टाल दी है, मोदी सरकार द्वारा 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब 24 नवंबर को सुनवाई करेगा...
Demonetization Case : सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के मामले पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते बुधवार को नोटबंदी मामले पर सुनवाई टाल दी है। बता दें कि मोदी सरकार द्वारा 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब 24 नवंबर को सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय
जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से अटॉर्नी-जनरल आर वेंकटमणि ने व्यापक हलफनामा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक सप्ताह के समय की मांग की है। नोटबंदी मामले की सुनवाई कर रही 5 जजों (जस्टिस अब्दुल नजीर, बीआर गवई, एएस बोपन्ना, वी रामसुब्रमण्यम और बीवी नागरत्ना) की बेंच ने केंद्र सरकार से जानकरी मांगी है कि नोटबंदी लागू करने से पहले क्या-क्या प्रक्रिया अपने गई थी। इसी का जवाब देने के अटॉर्नी-जनरल ने अदालत से कुछ दिनों का समय मांगा है।
8 नवंबर 2016 को लागू की गई थी नोटबंदी
गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 की रात को 8 बजे नोटबंदी घोषणा कर दी थी, जिसके तहत देश में 500 और 1000 रुपये के नोट को बंद करने का फैसला किया गया था। बता दें कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। वकील विवेक नाराण शर्मा ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्ष 2016 से नोटबंदी के खिलाफ 57 और याचिकाएं दर्ज की गई है।
केंद्र और RBI को नोटबंदी पर हलफनामा दाखिल करने का आदेश
जानकारी के लिए आपको बता दें कि नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से नोटनबंदी को लेकर एक व्यापक हलफनामा दाखिल करने को कहा था। मामले पर सुनवाई कर रही 5 जजों की बेंच ने वर्ष 2016 में 500 और 1000 रुपये के नोटो को बंद करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने से संबंधित सभी हस्तक्षेप करने वाले आवदेन और नई याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था।