Body Massage : दिल्ली में मर्दों के मसाज नहीं कर पाएंगी महिलाएं, मालिकों ने बताया बराबरी के अधिकार पर हमला

Body Massage : दक्षिणी दिल्ली नगर नगर निगम ने क्रास मसाज पर पाबंदी लगी दी है। पुरुष द्वारा स्पा सेंटर और मसाज केंद्रों पर महिलाएं नही जा सकेंगी, इसी तरह जो सेंटर महिलाएं संचालित करेंगी उनमें पुरुष नहीं जा सकेंगे..

Update: 2021-10-14 05:32 GMT

क्रॉस-जेंडर मसाज का मतलब यौन गतिविधि नहीं- दिल्ली हाई कोर्ट

Body Massage : दक्षिणी दिल्ली नगर नगर निगम (South Delhi Nagar Nigam) ने क्रास मसाज पर पाबंदी लगी दी है। पुरुष द्वारा स्पा सेंटर (Spa Centres) और मसाज केंद्रों पर महिलाएं नही जा सकेंगी। इसी तरह जो सेंटर महिलाएं संचालित करेंगी उनमें पुरुष नहीं जा सकेंगे।

यानी अब महिलाएं पुरुषों का मसाज (Body Massage) नही कर सकेंगी और न ही पुरुष किसी महिला का मसाज कर सकेगा। हालांकि, साउथ दिल्ली नगर निगम के इस आदेश का स्पा मालिक विरोध कर रहे हैं तो महिला अधिकार कार्यकर्ता (Women Right Activists) भी इस आदेश को बराबरी के अधिकार के उलट बता रहे हैं। 

स्पा सेंटर के मालिक इसे बराबरी के अधिकार को खत्म करने वाला आदेश बता रहे हैं। इस आदेश को संविधान की धारा 14 (Article 14 of Constitution) में दिए गए बराबरी के अधिकार का हनन बताया जा रहा है। स्पा मालिक विकसित देशों का उदाहरण भी दे रहे हैं जहां महिलाओं और पुरुषों को हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा हासिल है।

भारत का उदाहरण भी दिया जा रहा है जहां महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। फाइटर प्लेन उड़ाने से लेकर सेना में शामिल होकर दुश्मनों के दांत खट्टे कर रही हैं। इस आदेश को लैंगिक भेदभाव बताते हुए स्पा मालिक इसके विरोध में उतर गए हैं।

क्या है साउथ दिल्ली नगर निगम का आदेश

मिली जानकारी के अनुसार, दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने स्पा और मालिश केंद्रों के लिए एक नई लाइसेंस नीति (New Licensing Policy) लागू की है। इसके तहत स्पा सेंटरों में क्रॉस-जेंडर मालिश (Cross Gender Massage) की अनुमति नहीं होगी।

दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अनुसार, स्पा और मसाज सेंटरों के लिए लाइसेंस जारी करने के संबंध में सामान्य और तकनीकी दिशा-निर्देश लागू किए हैं। स्पा सेंटरों को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे के बीच खोलने की अनुमति दी गई है। निगम के एक अनुमान के मुताबिक, दक्षिणी दिल्ली में करीब 300 स्पा और मसाज पार्लर सेंटर हैं।

नगर निगम ने साफ किया है कि लाइसेंस जारी करने से पहले प्रतिष्ठान के मालिक और प्रबंधक का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा। सभी ग्राहकों के आईडी कार्ड भी जरुरी किया गया है। आवासीय क्षेत्रों में नए स्पा और मालिश केंद्रों की अनुमति नहीं होगी। 

इससे पहले पिछले महीने पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने भी अपने अधिकार क्षेत्र के तहत स्पा में क्रॉस-जेंडर मालिश पर प्रतिबंध लगा दिया था।

इससे पहले अगस्त महीने में दिल्ली सरकार ने स्पा और मसाज सेंटरों के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की थी। इसके तहत क्रास मसाज पर पाबंदी लगाई गई थी। दरअसल दिल्ली महिला आयोग ने सरकार के समझ यह मुद्दा उठाया था कि कई स्पा सेंटरों में अनैतिक गतिविधियां होती हैं। इस तरह के कई मामले दिल्ली में सामने आ भी चुके हैं। ऐसे कई मामलों में पुलिस कई गिरफ्तारियां भी कर चुकी है।

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