Kalicharan Maharaj : महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण को ट्रांजिट रिमांड पर महाराष्ट्र ले जाने की मिली अनुमति, कल कोर्ट में पेश करने का आदेश
Kalicharan Maharaj : दालत ने कालीचरण को पुणे की अदालत में छह जनवरी तक पेश करने का आदेश दिया है....
Kalicharan Maharaj : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार कालीचरण महाराज (Kalicharan Maharaj) को छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की अदालत ने ट्रांजिट रिमांड पर महाराष्ट्र ले जाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने कालीचरण को पुणे की अदालत (Pune Court) में छह जनवरी तक पेश करने का आदेश दिया है।
रायपुर जिला एवं सत्र न्यायालय के अधिवक्ताओं ने बताया कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भूपेंद्र कुमार वासनिकर की अदालत ने कालीचरण महाराज को ट्रांजिट रिमांड पर महाराष्ट्र ले जाने की अनुमति दी है। कालीचरण ने 26 दिसंबर को रायपुर में आयोजित कथित धर्म संसद के अंतिम दिन महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था।
कालीचरण की टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेताओं की शिकायत पर रायपुर जिले की पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) (विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) तथा 294 (अश्लील कृत्य) के तहत मामला दर्ज कर लिया था। बाद में इस मामले में 124 ए (राजद्रोह) और चार अन्य धाराओं को भी जोड़ा गया था।
वहीं महाराष्ट्र पुलिस ने भी कालीचरण के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। रायपुर पुलिस ने 30 दिसंबर को कालीचरण महाराज को मध्यप्रदेश के खजुराहो के करीब से गिरफ्तार किया था तथा उन्हें अदालत में पेश किया था। कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड का अनुरोध किया था।