कोविड 19 : दिल्ली सरकार ने 30 अप्रैल तक रात 10 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने के दिए आदेश, 5 अप्रैल को 15 संक्रमितों की मौत

धिकारियों ने कहा कि रात में कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक की आवाजाही नहीं रोकी जाएगी और टीकाकरण के लिए जाने वालों को ई-पास की अनुमति दी जाएगी....

Update: 2021-04-06 09:51 GMT

जनज्वार डेस्क। मंगलवार को देश की राजधानी दिल्ली में राज्य सरकार ने आज से 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। सोमवार को दिल्ली में 3,548 ताजा मामले और 15 मौतें दर्ज की गईं।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा था कि "दिल्ली COVID-19 की चौथी लहर से गुजर रही है, लेकिन अभी तक लॉकडाउन पर विचार नहीं किया जा रहा था।वर्तमान स्थिति के अनुसार, हम लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं कर रहे हैं। हम स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं और ऐसा निर्णय उचित सार्वजनिक परामर्श के बाद ही लिया जाएगा।"

अधिकारियों ने कहा कि रात में कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक की आवाजाही नहीं रोकी जाएगी और टीकाकरण के लिए जाने वालों को ई-पास की अनुमति दी जाएगी।

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों के साथ साथ आवश्यक सेवाओं और खुदरा विक्रेताओं में जिन्हें राशन, किराना स्टॉक, सब्जियां, दूध और दवाओं के लिए घंटों यात्रा करनी होती है, उन्हें भी इसी तरह के पास के साथ अनुमति दी जाएगी।

प्राइवेट डॉक्टरों, नर्सों और अन्य अस्पताल कर्मचारियों को आईडी कार्ड के साथ आने-जाने की अनुमति होगी। गर्भवती महिलाओं और उपचार की आवश्यकता वाले एमरजेंसी मामलों के लिए भी यह छूट दी जाएगी।

दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में कहा कि लोगों की आवाजाही की जांच के लिए रात का कर्फ्यू लगाया जा रहा है लेकिन इसका असर ज़रूरी सेवाओं पर नहीं होगा। अंतरराज्यीय ट्रांसपोर्ट को ज़रूरी सेवाओं के लिए बिना ई- पास आवाजाही की छूट दी जाएगी।

महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों ने देश भर में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी ना हो इसके लिए रात में आवाजाही बंद करने के लिए रात का कर्फ्यू शुरू किया है। देश में कोरोना कि चौथी लहर तेज़ी से बढ़ रही है इसी के चलते राज्य सरकारें ऐसे सख़्त कदम उठा रही हैं।

महाराष्ट्र में सप्ताह के अंत और रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू की घोषणा की गई है। राजस्थान का रात का कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक है ।

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