कुणाल कामरा के नए ट्वीट के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने दी मंजूरी
अदालत की अवमानना की धारा 15 के तहत सहमति व्यक्त करते हुए वेणुगोपाल ने ट्वीट में लिखा, 'घोर अशिष्ट और अप्रिय … और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को कम करने के साथ-साथ विश्वास को कम करेगा.....
नई दिल्ली। अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने 18 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े पर पोस्ट किए गए एक ट्वीट के संबंध में स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।
वेणुगोपाल की ओर से यह सहमति इलाहाबाद के एक अधिवक्ता अनुज सिंह के द्वारा दिए गए अनुरोध के बाद आई है। अदालत की अवमानना की धारा 15 के तहत सहमति व्यक्त करते हुए वेणुगोपाल ने ट्वीट में लिखा, 'घोर अशिष्ट और अप्रिय '। उन्होंने आगे लिखा था कि … और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को कम करने के साथ-साथ विश्वास को कम करेगा।'
वेणुगोपाल ने 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अपने ट्वीट के लिए कामरा के खिलाफ अदालती कार्यवाही की आपराधिक अवमानना के लिए अपनी सहमति दी थी।
इसके बाद अपने खिलाफ अवमानना का केस चलाने की इजाजत देने पर भी कामरा ने ट्वीट किया था और कहा था कि वो न तो ट्वीट हटाएंगे और न ही इसके लिए माफी मांगेंगे। पिछले शुक्रवार (13 नवंबर) को कामरा ने ट्वीट कर लिखा था, 'मैं अपने ट्वीट को वापस लेने या उसके लिए माफी माँगने का इरादा नहीं रखता। मेरा मानना है कि वे अपनों के लिए बोलते हैं।' उन्होंने ये भी लिखा, 'कोई वकील नहीं, कोई माफी नहीं, कोई जुर्माना नहीं, समय की बर्बादी नहीं।'
कुणाल कामरा ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के जजों और अटॉर्नी जनरल के नाम ट्विटर पर एक खुला खत लिखकर अपने गुस्से का इजहार किया था। कामरा ने चिट्ठी में लिखा था कि अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने आठ लोगों को आपराधिक अवमानना की याचिका दायर करने की इजाजत देकर सारी हदें पार कर दी हैं।