दिल्ली हिंसा: जेएनयू के पूर्व छात्र नेता शरजील इमाम और उमर खालिद के खिलाफ चार्जशीट दायर

फरवरी में उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के षड्यंत्र से संबंधित मामले में रविवार को यह चार्जशीट दाखिल की गई है, इससे पहले दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार से अनुमति प्राप्त की थी....

Update: 2020-11-22 17:44 GMT

File photo

जनज्वार। दिल्ली हिंसा के मामले में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष शरजील इमाम, उमर खालिद और एक अन्य आरोपित फैजान खान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। दिल्ली पुलिस ने स्थानीय अदालत में इन सबके विरुद्ध करीब 930 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है।

इसी साल फरवरी में उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के षड्यंत्र से संबंधित मामले में रविवार को यह चार्जशीट दाखिल की गई है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार से अनुमति प्राप्त की थी।

जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और छात्र शरजील इमाम तथा एक अन्य के खिलाफ पुलिस द्वारा कठोर गैर-कानूनी गतिविधयां निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ राव के समक्ष अपना आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

चार्जशीट फैजान खान के खिलाफ भी दाखिल की गई है। फैजान पर हिंसा में शामिल लोगों को फर्जी सिम कार्ड दिलवाने का आरोप है। चार्जशीट नआईपीसी की धारा 13/16/17/18 UAP act, 120B, 109, 114,201, 124A, 147,148,149, 153A, 186, 420 समेत कई गंभीर धाराओं में दाखिल की गई है।

ये धाराएं दंगे, गैर-कानूनी तरीके से एकत्रित होने, आपराधिक साजिश, हत्या, धर्म, भाषा, जाति इत्यादि के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देने और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत हैं। इन अपराधों में दोषी साबित होने पर अधिकतम मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में NRC, यानि नागरिकता कानून में संशोधनों के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा के बाद 24 फरवरी को सांप्रदायिक झड़पें शुरू हुई थीं, जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 200 लोग घायल हो गए थे।

इस केस की एफआईआर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने दर्ज की थी जिसकी जांच स्पेशल सेल ने की। दिल्ली पुलिस द्वारा लगभग 930 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है।

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