गणतंत्र दिवस हिंसा के मामले में दीप सिद्धू को 7 दिन की पुलिस हिरासत
अदालत को अवगत कराया गया कि सिद्धू इस मामले में मुख्य आरोपी(इंस्टिगेटर) है। 'वीडियो से पता चलता है वह समर्थकों के साथ 'लाठियों' और झंडे लेकर लाल किले में प्रवेश करता है। वह उस प्राचीर पर चढ़ गया था, जहां धार्मिक झंडा फहराया गया था। उसने लाल किले में हिंसा भड़काई।'
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को गणतंत्र दिवस हिंसा मामले में आरोपी पंजाबी अभिनेता-कार्यकर्ता दीप सिद्धू को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। सिद्धू को तीस हजारी कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रज्ञा गुप्ता के समक्ष पेश किया गया था। पुलिस ने आरोपी के लिए 10 दिनों की हिरासत मांगी थी, जिसका सिद्धू के वकीलों ने विरोध किया था।
पुलिस ने इस आधार पर उसकी रिमांड मांगी कि मुंबई, पंजाब और हरियाणा के लोकेशन का दौरा किया जाना जरुरी है। उसके मोबाइल फोन की गहन जांच करने और अन्य साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार करने की जरूरत है।
अदालत को अवगत कराया गया कि सिद्धू इस मामले में मुख्य आरोपी(इंस्टिगेटर) है। 'वीडियो से पता चलता है वह समर्थकों के साथ 'लाठियों' और झंडे लेकर लाल किले में प्रवेश करता है। वह उस प्राचीर पर चढ़ गया था, जहां धार्मिक झंडा फहराया गया था। उसने लाल किले में हिंसा भड़काई।'
सिद्धू का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने पुलिस द्वारा दायर रिमांड आवेदनों का विरोध किया और कहा कि उनका मुवक्किल गलत समय पर गलत जगह पर था।
सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार सुबह गिरफ्तार किया। उसे करनाल के पास से पकड़ा गया।
सिद्धू पर अराजकता भड़काने और झड़प का आरोप लगाया गया है। झड़प के दौरान, प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग ने लाल किले में प्रवेश किया और सिख धार्मिक ध्वज फहराया। सिद्धू घटना के बाद फरार हो गया था। पिछले हफ्ते, पुलिस ने सिद्धू की जानकारी देने के लिए 1 लाख रुपये के नकद इनाम की घोषणा की थी।