दिल्ली हिंसा : पुलिस ने हाईकोर्ट से कहा, आरोपी के खुलासे पर जानकारीे लीक नहीं की

न्यायमूर्ति विभू बखरू की एकल पीठ के समक्ष दायर एक हलफनामे में, पुलिस उपायुक्त (विशेष प्रकोष्ठ) ने कहा है कि विभाग स्वयं अखबार की उस रिपोर्ट से व्यथित है...

Update: 2020-10-16 03:47 GMT

जनज्वार ,नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा, जो दिल्ली हिंसा के एक मामले में आरोपी है, उसके खुलासे संबंधी जानकारी उनके अधिकारियों की ओर से लीक नहीं की गई है। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि वह खुद उस समाचार रिपोर्ट से व्यथित हैं, जिसमें उक्त छात्र के वक्तव्य का उल्लेख किया गया है।

न्यायमूर्ति विभू बखरू की एकल पीठ के समक्ष दायर एक हलफनामे में, पुलिस उपायुक्त (विशेष प्रकोष्ठ) ने कहा है कि विभाग स्वयं अखबार की उस रिपोर्ट से व्यथित है, जिसमें जेएमआई छात्र आसिफ इकबाल तन्हा के कथित इकबालिया बयान के लीक होने की बात सामने आई है।

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हलफनामे में कहा गया है कि मामले की जांच में शामिल किसी भी अधिकारी ने मीडिया के सामने जानकारी लीक नहीं की है।

सूत्रों के अनुसार, पुलिस आयुक्त ने इस मामले की विजिलेंस जांच शुरू कर दी है।

हलफनामे पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट ने जी न्यूज के वकील से कहा कि बयान के स्रोत का खुलासा करें। न्यायाधीश ने कहा, ह्यह्यआपने राष्ट्रीय चैनल पर खुलासे वाले बयान दिखाए हैं। पुलिस ने कहा कि उसने इसे जारी नहीं किया तो आपने इसे कहां से प्राप्त किया।

जी न्यूज की तरफ से पेश वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि वह इस मुद्दे पर निर्देश प्राप्त करेंगे। अदालत ने मीडिया घराने से कहा कि हलफनामा दायर कर बयान के स्रोत का स्पष्ट रूप से खुलासा करें और मामले में सुनवाई की अगली तारीख 19 अक्टूबर तय की।

मई में गिरफ्तार किया गया तन्हा फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। उसे पिछले साल दिसंबर में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध में जामिया क्षेत्र में हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

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