Jahangirpuri Demolition Updates : कांग्रेस ने लगाया एकतरफा कार्रवाई का आरोप, पूछा - केजरीवाल चुप क्यों हैं?
Jahangirpuri Demolition Updates : बगैर नोटिस के मकान गिराने की इजाजत किसी को नहीं है। भाजपा नेता एमसीडी के जरिए बुलडोजर चलाकर अशांति फैला रहे हैं।
Jahangirpuri Demolition Updates : जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण के खिलाफ एनडीएमसी की बुलडोजर ( Bulldozer ) कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को मौके पर पहुंच गया है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल ( Congress Delegation ) पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन के नेतृत्व में वहां पहुंचा है। प्रतिनिधिमंडल का मकसद जहांगीरपुरी में बुधवार को हुए विध्वंस अभियान से प्रभावित परिवारों से मिलना और उनकी समस्याओं को जानना है।
केजरीवाल सरकार के रवैये से कांग्रेस परेशान
कांग्रेस ( Congress ) प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि हम प्रभावित परिवारों से मिलेंगे। बाद में हम सोनिया गांधी को एक रिपोर्ट सौंपेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा ( BJP ) पर एकतरफा कार्रवाई का अरोप लगाया है। उन्होंने पूछा है कि एकतरफा कार्रवाई क्यों हो रही है। कांग्रेस नेता आज आम आदमी पार्टी सरकार पर भी हमलावर दिखे। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा है कि आखिर सीएम केजरीवाल इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं?
भाजपा वाले अशांति फैला रहे हैं
वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन ने कहा कि बिना नोटिस किसी का घर कैसे तोड़ सकते हैं। बगैर नोटिस के मकान गिराने की इजाजत किसी को नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता एमसीडी के जरिए बुलडोजर ( Jahangirpuri Bulldozer ) चलाकर अशांति फैला रहे हैं। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल भले ही जहांगीरपुरी पहुंच गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को जिस स्थान पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई, वहां पहुंचने से पहले रोक दिया गया है।
सिब्बल की दलील से सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं
Jahangirpuri Demolition Updates : इससे पहले जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण हटाने के मुद्दे के पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा कि हम अवैध निर्माण हटाने के काम पर रोक नहीं लगा सकते। ये काम बुलडोजर से ही होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगामी दो हफ्ते तक जहांगीरपुरी में बुलडोजर से कार्रवाई पर रोक जारी रहेगा। बुलडोजर पर ब्रेक का आदेश सिर्फ दिल्ली के लिए प्रभावी माना जाएगा। अब इस मुद्दे पर अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।