प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश, कांग्रेस बोली - ओछी राजनीति पर उतर आई मोदी सरकार

मोदी सरकार ने एसपीजी सुरक्षा नहीं होने के आधार पर प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया है। कांग्रेस ने इस आदेश की कड़ी आलोचना की है...

Update: 2020-07-02 04:01 GMT

जनज्वार, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया है। आवास व शहरी मामलों से संबंधित मंत्रालय की ओर से उन्हें भेजे गए पत्र में कहा गया है कि उनके नाम से आवंटित 35 लोधी इस्टेट बंगला एक जुलाई 2020 को रद्द कर दिया गया है और इसे वह एक अगस्त 2020 के पहले खाली कर दें।

पत्र में यह भी कहा गया कि इस अवधि का छूट के साथ उन्हें किराया भुगतान करना पड़ेगा। बंगला का आवंटन रद्द करने की वजह यह बताई गई है कि गृह मंत्रालय ने उनकी एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली है और उन्हें जेड प्लस सुरक्षा दी है। एसपीजी सुरक्षा के आधार पर ही टाइप 6बी का यह बंगला उन्हें आवंटित किया गया था, जिसकी अब जरूरत नहीं है। प्रियंका गांधी को यह बंगला 21 फरवरी 1997 को आवंटित किया गया था।

मोदी सरकार ने पिछले साल नवंबर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली थी और उन्हें जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की थी। जेड प्लस सुरक्षा में सरकारी आवास के आवंटन का प्रावधान नहीं होता है, ऐसे में उस आधार पर प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है।

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि मोदी सरकार की कांग्रेस नेतृत्व से से अंधी नफरत व प्रतिशोध की भावना जग जाहिर है। अब वे और ओछी हरकतों पर उतर आए हैं। प्रियंका गांधी को मकान खाली कराने का नोटिस मोदी जी व योगी जी की बेचैनी दिखाता है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि सरकार के तुगलकी फैसलों से हम डरने वाले नहीं हैं। 


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