तिहाड़ जेल में विचाराधीन कैदी की हत्या, दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई हैरानी

दिल्ली पुलिस को तीन दिनों के भीतर एक स्थिति रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया गया है, जबकि दिल्ली सरकार, तिहाड़ जेल के महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक को यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि क्या कोई मामला और आरोप पत्र दायर किया गया है।

Update: 2021-02-24 13:10 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को तिहाड़ जेल के अंदर एक विचाराधीन कैदी की कथित हत्या पर हैरानी जताई है। पीड़ित के पिता दिलशेर आजाद ने हिरासत में मौत के लिए मुआवजे के रूप में पांच करोड़ रुपये की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने कहा कि "यह चौंकाने वाला है"।

जज ने कहा कि ऐसी घटनाएं केवल कल्पना में देखी जाती हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ कैसे हो सकता है।

दिल्ली पुलिस को तीन दिनों के भीतर एक स्थिति रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया गया है, जबकि दिल्ली सरकार, तिहाड़ जेल के महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक को यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि क्या कोई मामला और आरोप पत्र दायर किया गया है।

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दिलशेर सितंबर, 2019 से तिहाड़ जेल में एक विचाराधीन कैदी था। 30 नवंबर, 2020 को उसके पिता को पुलिस अधिकारियों का फोन आया, जिसमें उसके बेटे की मौत की जानकारी दी गई।

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