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तमिलनाडु सरकार के खजाने को 5800 करोड़ का नुकसान, समुद्र तट पर खननकर्ताओं ने ऐसे लगाया चूना

Janjwar Desk
21 Oct 2020 7:46 AM GMT
तमिलनाडु सरकार के खजाने को 5800 करोड़ का नुकसान, समुद्र तट पर खननकर्ताओं ने ऐसे लगाया चूना
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एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट के मुताबिक आईबीएम मैकेनिकली और अनक्रिटिकली (अनजाने में) खनन कंपनियों द्वारा बताए गए बिक्री मूल्य को स्वीकार करता है, तीन कंपनियों ने अनुचित वित्तीय लाभ और सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने में मदद की है....

संध्या रविशंकर की रिपोर्ट

चेन्नई। तमिलनाडु के समुद्र तट पर रेत खननकर्ताओं, राज्य सरकार और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच चल रही लड़ाई के बीच एक नई गणना सामने आई है कि खननकर्ताओं पर रॉयल्टी और खनिजों की लागत के रूप में तमिलनाडु सरकार के 5800 करोड़ रूपये से भी अधिक का बकाया है, जो 2013 से पहले और बाद में अवैध रूप से खनन किया गया था।

2013 में सरकार ने राज्य में खनन पर प्रतिबंध लगाया था। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरीए (एक व्यक्ति जो मामले में सीधे शामिल होता है जो कोर्ट को सलाह देता है) वरिष्ठ वकील वी सुरेश ने 11 सितंबर 2019 को मामले पर अपनी तीसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

हाल ही में 'The LEDE' द्वारा देखी गई रिपोर्ट में विभिन्न जिला कलेक्टरों, राज्य खनन विभाग के अधिकारियों और इसी तरह भारतीय खनन ब्यूरो (केंद्र सरकार की एजेंसी) के अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं जो कई दशकों से न्यूनतम रॉयल्टी के भुगतान के साथ खनन करने की अनुमति दे रहे हैं।

58,32,44,23,835 रूपये की गणना की गयी है, यह रॉयल्टी का कुल योग है जिसका खननकर्ताओं के द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए, इसके अलावा खनन पर प्रतिबंध की अवधि (2013) से पहले और बाद में अवैध रूप से किए गए खनन की लागत का भुगतान भी किया जाना चाहिए।

और यह आंकड़ा सिर्फ बंदरगाह (Port) से निर्यात के आंकड़े (Export Data) का उपयोग करके गणना की गई है- थूथुकडी बंदरगाह! तो रॉयल्टी की चोरी कैसे हुई? एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट के अनुसार, यह कई दशकों से कई चतुर चालों और नियमों की गलत व्याख्या के माध्यम से किया गया था।

यह कहानी थोड़ी जटिल है, इसलिए लंबे समय तक पढ़ने के लिए आराम से बैठें और सहज हो जाइए।

यह समझने के लिए कि दशकों में रॉयल्टी कैसे विकसित हुई, समुद्र तट के रेत खनिजों पर रॉयल्टी पर सरकार की नीति को जानना महत्वपूर्ण है। समुद्र तट के रेत के खनिजों को दक्षिणी तमिलनाडु के तटों पर एक मिश्रण के रूप में पाया जाता है। जुलाई 2016 तक, इन खनिजों को परमाणु और गैर-परमाणु खनिजों में वर्गीकृत किया जाता था।

गैर-परमाणु खनिज: गार्नेट, सिलिमेनाइट

परमाणु खनिज: इल्मेनाइट, रूटाइल, ल्यूकोक्सिन, जिरकोन, मोनाजाइट

इनमें से, मोनाज़ाइट को हमेशा निजी खिलाड़ियों द्वारा खनन करने से प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि इसे परमाणु ईंधन थोरियम के उत्पादन के लिए संसाधित किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण केवल सरकारी एजेंसियां ​​ही मोनाजाइट की प्रक्रिया कर सकती हैं।

11 जुलाई 2016 से नीति में बदलाव हुआ है, जिसमें गार्नेट और सिलिमेनाइट को भी परमाणु खनिज के रूप में शामिल किया गया है। अब हम वापस 1997 में जाते हैं। 11 अप्रैल 1997 से पहले, सरकार ने रॉयल्टी के लिए निर्धारित दरें प्रदान की थीं। इसके बाद सरकार ने रॉयल्टी की गणना का आधार विज्ञापन वलोरेम के आधार पर बदल दी। विज्ञापन वालोरेम क्या है?

विज्ञापन वालोरेम का अर्थ है खनिजों के विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य का एक प्रतिशत। इसलिए अगर बाजार में एक खनिज की कीमत 100 रुपये प्रति मीट्रिक टन है और निर्धारित रॉयल्टी 10% है, तो सरकार को दी जाने वाली रॉयल्टी 10 रुपये होगी।

रॉयल्टी की गणना में वर्षों में कई संशोधन हुए हैं, लेकिन अपने उद्देश्यों के लिए हम केवल समुद्री खनिज खनिजों के लिए निर्धारित रॉयल्टी को देखते हैं। 01 सितंबर 2014 तक, रॉयल्टी की दर गार्नेट के लिए 3%, इल्मेनाइट, रूटाइल और जिक्रोन के लिए 2% और सिलिमेनाइट के लिए 2.5% थी।

2014 के बाद, गार्नेट के लिए रॉयल्टी की दर को बढ़ाकर 4% कर दिया गया, जबकि अन्य की दरें वही रहीं। रॉयल्टी दरें कौन तय करता है? यह केंद्रीय खनन मंत्रालय ही है, जो समय-समय पर MMDR अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में संशोधन करके रॉयल्टी दरों को तय करता है और अपडेट करता है।

समुद्र तट रेत खनिज की बिक्री मूल्य का निर्धारण

अब जब हमारे पास रॉयल्टी दर है, तो बिक्री मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है? MMDR अधिनियम की दूसरी अनुसूची में प्रत्येक खनिज की बिक्री मूल्य भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सरकारी एजेंसी द्वारा प्रकाशित की जाती है।

बिक्री मूल्य आईबीएम द्वारा हर महीने 'खनिज उत्पादन के मासिक सांख्यिकी' के भाग के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। यह 10 फरवरी 2009 से ही चलन में है। इस तिथि से पहले, फर्मों के मालिकों द्वारा बिक्री मूल्य का निर्धारण गणना के लिए किया गया था। निर्यात के लिए, एफओबी में उल्लिखित मूल्य को रॉयल्टी गणना के लिए माना गया था।

अकेले गार्नेट के लिए आईबीएम की बिक्री की कीमतों को 10 अप्रैल 2003 से ध्यान में रखा जाना था। सरकार को दी जाने वाली रॉयल्टी (रु में) = बिक्री मूल्य (रु में) रॉयल्टी की X दर (% में)

नियमों को तोड़ना - मरोड़ना

अब जब हम जानते हैं कि रॉयल्टी की गणना कैसे की जाती है, तो हम इस बात पर ध्यान देंगे कि रॉयल्टी को किस तरह से चतुराई से निकाला गया।

रॉयल्टी की गणना खनिज रियायत नियम, 1960 द्वारा शासित होती है, जो समय-समय पर संशोधित की जाती है। इस रिपोर्ट के प्रयोजनों के लिए हम नियम 64 (बी) और नियम 64 (डी) को देखते हैं।

नियम 64 (B)

(1) यदि खनन किए गए कच्चे माल (जिसे रन-ऑफ-माइन कहा जाता है) को पट्टे पर दिए गए खनन क्षेत्र के भीतर संसाधित किया जाता है, तो रॉयल्टी संसाधित खनिज निकालने पर चार्जेबल है।

(2) यदि खनन किए गए कच्चे माल को पट्टे वाले क्षेत्र के बाहर प्रसंस्करण संयंत्र में ले जाया जाता है, तो रॉयल्टी कच्चे माल पर चार्जेबल है।

नियम 64 (D)

यह नियम घरेलू बाजार बनाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचे जाने वाले खनिजों के विज्ञापन की वैधता के आधार पर रॉयल्टी की गणना करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

घरेलू बाजार के लिए: खनिज की रॉयल्टी X बिक्री मूल्य

निर्यात के लिए: फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) में घोषित रॉयल्टी X बिक्री मूल्य

उदाहरण के लिए, लौह अयस्क का खनन। यदि किसी कंपनी को 100 एकड़ भूमि में लौह अयस्क की खनन करने की अनुमति मिली है और उसने उस क्षेत्र के भीतर प्रसंस्करण संयंत्र भी बनाया है, तो रॉयल्टी की गणना तैयार उत्पाद पर की जाएगी। रॉयल्टी की दर दूसरी अनुसूची में निर्धारित है।

लेकिन अगर कंपनी का प्रोसेसिंग प्लांट कहीं और है, (किसी दूसरे शहर में) तो रॉयल्टी की गणना खनन क्षेत्र से निकाले गए लौह अयस्क पर की जाती है। द्वितीय अनुसूची में रॉयल्टी दर को लौह अयस्क के लिए तय किया जाता है जो जुर्माना या सांद्रता के रूप में तय की जाती है।

लेकिन जहाँ तक समुद्र तट के रेत खनिजों का सवाल है, दूसरी अनुसूची में शुरू में खनन की गई कच्ची रेत के लिए रॉयल्टी दर का प्रावधान नहीं है। एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट में विस्तृत विवरण के अनुसार, इसका मतलब है कि संसाधित खनिज के लिए रॉयल्टी दर तय करनी होगी यानी गार्नेट, इल्मेनाइट, रूटाइल, सिलिमेनाइट, ल्यूकोक्सीन और जिरकोन व्यक्तिगत रूप से।

लेकिन समुद्र तट रेत खनिक इस नियम से भागने में कामयाब रहे हैं। कैसे?

चूंकि समुद्र तट के रेत खनिजों को व्यक्तिगत रूप से दूसरी अनुसूची में रॉयल्टी दरों के साथ प्रदान किया गया है, इसलिए सरकार के कारण रॉयल्टी की गणना के लिए नियम 64 (डी) लागू किया जाना चाहिए था।

हालाँकि, रॉयल्टी सेटलमेंट प्रोसिडिंग्स से पता चलता है कि तिरुनेलवेली और थुथुकुडी के कई जिला कलेक्टरों ने नियम 64 (बी) (2) के तहत रॉयल्टी पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे कच्ची रेत खनन के लिए 45 रूपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से रॉयल्टी के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। इसकी तुलना गार्नेट और अन्य खनिजों की बिक्री की कीमतों से करें जो 1500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक है।

वास्तव में, जैसा कि एमिकस क्यूरी द्वारा पाया गया है, सभी कंपनियां वैकुंराजन के स्वामित्व वाली हैं, जैसे कि वीवी मिनरल, ट्रांसवर्ल्ड गार्नेट इंडिया और इंडस्ट्रियल मिनरल्स इंडिया, नियम 64 (बी) (2) के गलत उपयोग से लाभान्वित हुए, जबकि अन्य कंपनियों पर नियम 64 (डी) के तहत रॉयल्टी लगाई गई।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'उसी वर्ष के दौरान, जिसके लिए रॉयल्टी की गणना केवल कच्ची रेत पर की गई है, प्रत्येक पट्टेदार कंपनी ने गारनेट, इल्मेनाइट, रुटाइल, ल्यूकोक्सीन, सिलिमेनाइट और जिरकॉन जैसे प्रसंस्कृत बीएसएम का पर्याप्त मात्रा में निर्यात किया है। निर्यात किए गए बीएसएम की इस पूरी मात्रा को रॉयल्टी की गणना के लिए नहीं माना गया है। यह चूक प्रेरित और अवैध दोनों है और इससे राज्य के लिए राजस्व हानि हुई है और कंपनी को लाभ मिल रहा है।'

नियमों का यह झुकाव 30 सितंबर 2012 को तिरुनेलवेली और थूथुकुडी के जिला कलेक्टरों द्वारा आयोजित रॉयल्टी सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स में हुआ। 2008-09 से 2011-12 तक प्रोसिडिंग्स छिपाई गईं।

कम बिक्री मूल्य

हालांकि विशिष्ट नियमों के बदलाव से बहुत पहले ही मैच फिक्स हो चुका था। नीचे दी गई तालिका पर एक नजर डालें।


यह भारतीय खनन ब्यूरो द्वारा प्रकाशित 2006 और 2016 के बीच प्रकाशित गार्नेट के विक्रय मूल्य को दर्शाता है। तालिका में ओडिशा में गार्नेट की बिक्री मूल्य बनाम तमिलनाडु की कीमत की तुलना की गई है।

दोनों राज्यों के बीच गार्नेट के बिक्री मूल्य में भारी अंतर मौजूद है। एमिकस क्यूरिया तब आईआरईएल की बिक्री मूल्य की तुलना ओडिशा की कीमतों के साथ करते हैं, जो कि केंद्र सरकार की एजेंसी है जो समुद्र तट के रेत खनिजों की खदान करता है और बेचता है। आईआरईएल की बिक्री की कीमतें बहुत अधिक थीं।

क्यों? क्योंकि जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, रॉयल्टी को संसाधित खनिजों के बजाय कच्ची रेत पर 45 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से दिया गया था।

यह केवल 2013 में था, खनन समुद्र तट के खनिजों पर प्रतिबंध के बाद बिक्री मूल्य सही हो गए और ओडिशा और आईआरईएल की कीमतों के बराबर आ गए। वास्तव में, कुछ महीनों में, तमिलनाडु में गार्नेट की कीमतों ने ओडिशा की दरों को भी पछाड़ दिया।

2014 में आईबीएम ने तमिलनाडु के जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को पत्र लिखकर कहा था कि राज्य में गारनेट की बिक्री की कीमतें इतनी कम क्यों हैं। नौकरशाहों ने जवाब नहीं भेजा। आईबीएम ने फॉलोअप नहीं किया।

एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट के मुताबिक, आईबीएम मैकेनिकली और अनक्रिटिकली (अनजाने में) खनन कंपनियों द्वारा बताए गए बिक्री मूल्य को स्वीकार करता है, तीन कंपनियों ने अनुचित वित्तीय लाभ और सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने में मदद की है।

एमिकस क्यूरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, दोनों आईबीएम के अधिकारियों की ये कार्रवाई, जैसा कि भूविज्ञान और खनन विभाग भी एमएमडीआर अधिनियम, 1957 का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि इससे खनन कंपनियों का अनुचित संवर्धन होता है और राज्य को नुकसान होता है। जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।

5800 करोड़ रुपये की राशि का ब्रेक नीचे तालिका में दिया गया है-


(संध्या रविशंकर की यह रिपोर्ट मूल रूप से अंग्रेजी में पहले 'THE LEDE' में प्रकाशित, यह स्टोरी का पहला भाग है।)

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