भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार शरजील इमाम पर चलेगा UAPA के तहत मुकदमा

Update: 2020-04-30 02:30 GMT

शरजील को करीब तीन महीने पहले दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बिहार से गिरफ्तार किया था। उस पर भड़काऊ भाषण देने और हिंसा फैलाने जैसी धाराओं में केस दर्ज हुआ था...

जनज्वार ब्यूरो। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा गिरफ्तार और फिलहाल जेल में बंद शरजील इमाम के खिलाफ यूएपीए अधिनियम भी लगा दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई अब तक हुई जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर की है।

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रजील के वकील ने हालांकि इसे महज शरजील की रिहाई में देरी का 'पुलिसिया हथकंडा' बताया है। शरजील को करीब तीन महीने पहले दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बिहार से गिरफ्तार किया था। उस पर भड़काऊ भाषण देने और हिंसा फैलाने जैसी धाराओं में केस दर्ज हुआ था। शरजील के वे वीडियो भी दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जब्त कर लिए थे, जिनके जरिये वह लोगों को फसाद के लिए उकसा रहा था।

दिल्ली पुलिस प्रवक्ता सहायक पुलिस आयुक्त अनिल मित्तल ने बुधवार 29 अप्रैल को शरजील पर यूएपीए लगाने की पुष्टि की। उधर शरजील के वकील इब्राहिम ने आईएएनएस से कहा, "अब इस मौके पर यूएपीए लगाना सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस द्वारा परेशान किए जाने का हथकंडा है।

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डवोकेट इब्राहिम ने कहा कि शरजील की गिरफ्तारी को 27 अप्रैल, 2020 को 90 दिन हो चुके हैं। तय समय सीमा यानी 90 दिन के भीतर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच शरजील के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल नहीं कर पाई। अब उसे जेल में बंद रखने के लिए यूएपीए का सहारा ले रही है, जो सरासर अनुचित है। ऐसे में यूएपीए लगाना फिलहाल वक्त बर्बाद करने से ज्यादा कुछ नहीं है।

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