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बिहार चुनाव 2020

जानें प्रत्याशी कैसे कर सकेंगे प्रचार और वोटरों के लिए क्या है गाइडलाइन, आदर्श आचार संहिता भी हो गई लागू

Janjwar Desk
25 Sep 2020 9:42 AM GMT
जानें प्रत्याशी कैसे कर सकेंगे प्रचार और वोटरों के लिए क्या है गाइडलाइन, आदर्श आचार संहिता भी हो गई लागू
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पूर्व के चुनावों के मतदान की फाइल फोटो, हालांकि इस बार नजारा बदला हुआ होगा

चुनाव तिथियों का ऐलान होने के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है, वोटरों को प्रभावित करने वाले कोई भी काम नहीं होंगे, उद्घाटन-शिलान्यास नहीं कराए जा सकेंगे। सिर्फ वही काम होंगे, जो आचार संहिता लगने से पहले शुरू हो चुके हैं...

जनज्वार ब्यूरो, पटना। बिहार चुनावों की तारीखों का एलान होते ही चुनावी आचार संहिता भी लागू हो गई है। इससे पहले चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। प्रदेश में तीन चरणों में वोट डाले जाएंगे। मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त सुनील अरोड़ा ने अन्‍य चुनाव आयुक्‍तों की मौजूदगी में तारीखों का ऐलान किया।

बिहार में चुनाव 3 चरण में होगा। पहला चरण 28 अक्टूबर को 71 विधानसभा सीट के लिए कराया जाएगा। वहीं दूसरा चरण 03 नवंबर को 94 विधानसभा सीट और तीसरा चरण 07 नवंबर को 78 विधानसभा सीट के लिए चुनाव होगा। जिसके बाद 10 नवंबर को मतगणना की तारीख तय की गयी है।

चुनाव तिथियों का ऐलान होने के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। वोटरों को प्रभावित करने वाले कोई भी काम नहीं होंगे। उद्घाटन-शिलान्यास नहीं कराए जा सकेंगे। सिर्फ वही काम होंगे, जो आचार संहिता लगाए जाने से पहले शुरू हो चुके हैं। अर्थात उनका वर्क ऑर्डर जारी हो चुका हो।

कोरोना काल में चुनाव कराने के लिये चुनाव आयोग ने विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी कर दिया है। चुनाव आयोग के दिशानिर्देश के मुताबिक कोरोना में मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स के इस्तेमाल के अलावा कई बातों का राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, मतदाताओं और चुनाव से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को ध्यान में रखना होगा। पूरे चुनाव प्रकिया में सभी लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना होगा।

उम्मीदवार को डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5 लोगों के जाने की इजाज़त होगी। यानी उम्मीदवार अपने साथ सिर्फ अपने अलावा 4 लोगों को साथ ले जा सकेगा। इसके अलावा नामांकन के दौरान उम्मीदवार को अपने साथ दो लोग और दो गाड़ियों को ले जाने की इजाज़त होगी। इसके अलावा पहली बार जमानत राशि ऑनलाइन भरने की सुविधा दी गई है। पब्लिक मीटिंग और रोड शो की अनुमति गृह मंत्रालय और राज्यों के कोरोना पर दिशा निर्देशों के अनुसार मिलेगी। रोड शो में 5-5 गाड़ियों के बीच में आधे घंटे का गैप होना चाहिए।

मतदान के दिन पोलिंग बूथ पर खास व्यवस्था की जाएगी, लेकिन कोरोना पॉजिटिव जो क्वारंटाइन हैं उन्हें मतदान के दिन सबसे आखिरी घण्टे में वोट देने की सुविधा होगी और इस दौरान स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद होंगे ताकि तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके। अगर किसी मतदाता का तापमान स्वास्थ्य मंत्रालय के तय तापमान से अधिक होता है तो ऐसे मतदाता को टोकन/सर्टीफिकेट दिया जाएगा और मतदान के आखिरी घण्टे में मत देने के लिये बुलाया जाएगा। खास बात है कि कोरोना पॉजिटिव और संदिग्ध मतदाता को चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलट की सुविधा भी प्रदान की है।

चुनाव में पोस्टल बैलट की सुविधा 4 कैटेगरी के लोगों को मिलेगी। पहला- दिव्यांग मतदाता, दूसरा- 80 साल से अधिक उम्र के मतदाता, तीसरा- आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाता और चौथा- कोरोना पोज़िटिव और कोरोना संदिग्थ को पोस्टल बैलट से वोट देने की सुविधा। हाल में नियमों में बदलाव के जरिये, चुनाव आयोग ने कोरोना से जुड़े मरीजो को पोस्टल बैलट की सुविधा देनेवालों में जोड़ा है।

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