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Kathua Rape Case : SC ने निचली अदालत और हाईकोर्ट का फैसला पलटा, शुभम सांग्रा पर चलेगा बालिग की तरह मुकदमा

Janjwar Desk
16 Nov 2022 7:45 AM GMT
NWC की याचिका पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब, पूछा - मुस्लिम नाबालिग लड़कियों की शादी करना कितना जायज?
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NWC की याचिका पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब, पूछा - मुस्लिम नाबालिग लड़कियों की शादी करना कितना जायज?

Kathua Rape Case 2018 : जस्टिस जेबी पारदीवाला ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी आरोपी की उम्र तय करने के लिए यदि कोई पुख्ता सबूत नहीं है तो ऐसी स्थिति में मेडिकल राय को ही सही तरीका माना जाएगा।

Kathua Rape Case 2018 : चार साल पहले जम्मू- कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) के कठुआ में 8 वर्षीय मुस्लिम लड़की का अपहरण के कुछ लोगों ने सामूहिक बलात्कार और हत्या ( Kathua rape and murder case ) की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना ने देश और दुनिया में हलचल मचाई थी। मोदी सरकार की इस मामले में बड़े पैमाने किरकिरी हुई थी। इसके बावजूद निचली अदालत और हाईकोर्ट ने एक आरोपी शुभम सांग्रा ( Shubham Sangra ) को बालिग ( Adult ) मानने से इनकार कर दिया था। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) ने अहम फैसला सुनाते हुए शुभम सांग्रा को बालिग मान लिया है। साथ ही कहा कि शुभम को बालिग मानते हुए उसके खिलाफ रेप का केस चलेगा।

सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) ने सांग्रा ( Shubham Sangra ) को घटना के समय जुवेनाइल मानने से इनकार किया है। यानि शीर्ष अदालत निचली अदालत और हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुवेनाइल तय करने के लिए दस्तावेजों के अभाव में न्याय के हित में मेडिकल राय पर विचार किया जाना चाहिए। ताजा फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी आरोपी की उम्र तय करने के लिए अगर कोई पुख्ता सबूत नहीं है तो ऐसी स्थिति में 'मेडिकल राय' को ही सही तरीका माना जाएगा।

Kathua Rape Case : सात फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) ने कठुआ ( Kathua rape and murder case ) मामले के एक आरोपी पर जुवेनाइल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। जुवेनाइल कानून के तहत कार्यवाही पर रोक लगाई गई थी। जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा अपील पर कोर्ट ने ये कदम उठाते हुए नोटिस जारी किया था। जम्मू कश्मीर सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की थी। हाईकोर्ट ने आरोपी को जुवेनाइल ही माना था। इससे पहले CJM कठुआ ने भी आरोपी को जुवेनाइल ही माना था। जम्मू कश्मीर सरकार ने नगरपालिका और स्कूल रिकॉर्ड के बीच अंतर का हवाला दिया था। बता दें कि कठुआ में जनवरी 2018 में 6 लोगों पर 8 वर्षीय मुस्लिम लड़की का अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या ( Kathua rape and murder case ) का आरोप है।


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