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राष्ट्रीय

OM Prakash Chautala Case : ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल कैद, लगा 50 लाख का जुर्माना

Janjwar Desk
27 May 2022 10:04 AM GMT
OM Prakash Chautala Case : ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल कैद, लगा 50 लाख जुर्माना
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OM Prakash Chautala Case : ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल कैद, लगा 50 लाख जुर्माना

OM Prakash Chautala Case : आय से अधिक संपति अर्जित करने के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली की अदालत ने चार साल की जेल की सजा सुनाई गई है, 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है...

OM Prakash Chautala Case : आय से अधिक संपति अर्जित करने के मामले में हरियाणा (Haryana) के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला (Om Prakash ) को दिल्ली (Delhi) की अदालत ने चार साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही अदालत ने चौटाला (OM Prakash Chautala Case) पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने चौटाला की चार संपतियों को जब्त करने के भी निर्देशदिए हैं।

दिल्ली की अदालत ने सुनाई 4 साल कैद की सजा

दिल्ली (Delhi) की राऊज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिए गए हरियाणा (Haryana) के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला (OM Prakash Chautala Case) को 4 साल कैद की सजा सुनाई है।

बता दें कि विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने वर्ष 1993 से 2006 के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के दोषी करार दिए गए ओम प्रकाश चौटाला और सीबीआई के वकीलों की ओर से गुरुवार को सजा पर बहस सुनने के बाद फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान चौटाला ने अदालत से बुढ़ापे और बीमारी के आधार पर कम से कम सजा देने का अनुरोध किया था।

2005 में दर्ज हुआ था केस

अदालत ने पिछले सप्ताह चौटाला को दोषी करार देते हुए कहा कि था वह आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति हासिल करने का संतोषजनक हिसाब देने में असफल रहे। सीबीआई (CBI) ने चौटाला के खिलाफ वर्ष 2005 में मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने 26 मार्च 2010 में दाखिल चार्जशीट में आरोप लगाया था कि चौटाला (OM Prakash Chautala Case) ने वर्ष 1993 से 2006 के बीच वैध आय से अधिक संपत्ति बनाई।

आय से अधिक संपत्ति की अर्जित

सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के मुताबिक, चौटाला ने 24 जुलाई 1999 से पांच मई 2005 तक हरियाणा का मुख्यमंत्री रहते हुए परिवार और अन्य के साथ साठगांठ कर आय के ज्ञात स्रोत से अधिक चल व अचल संपत्ति अर्जित की। यह संपत्ति चौटाला और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित की गई। सीबीआई के मुताबिक, चौटाला ने आय से 6.09 करोड़ रुपये से अधिक संपत्ति अर्जित की जो उनके आय के श्रोत से 189.11 प्रतिशत अधिक थी।

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