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Pilibhit News : हाईकोर्ट के आदेश को गंभीरता से न लेना पीलीभीत के SP को पड़ा महंगा, तलब किया तो पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

Janjwar Desk
1 Dec 2021 6:49 PM IST
Pilibhit News : हाईकोर्ट के आदेश को गंभीरता से न लेना पीलीभीत के SP को पड़ा महंगा, तलब किया तो पुलिस महकमे में मचा हड़कंप
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(बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी को गैर जमानती वारंट तामील कराने में नाकाम पुलिस अधीक्षक)

Pilibhit News : अदालत ने पीलीभीत एसपी से न सिर्फ स्पष्टीकरण मांगा है बल्कि अदालत में उपस्थिति दर्ज कराने का भी आदेश दिया है.....

Pilibhit News : इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) के आदेश को गंभीरता से ना लेना पुलिस अधीक्षक को भारी पड़ गया। उच्च न्यायालय ने बेसिक शिक्षा विभाग (Basic Education Dept.) के वित्त एवं लेखाधिकारी को गैर जमानती वारंट तामील कराने में नाकाम रहे पुलिस अधीक्षक का ना सिर्फ स्पष्टीकरण तलब किया है बल्कि उन्हें (SP) 3 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। एसपी को हाईकोर्ट में तलब किए जाने का आदेश जारी होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

मामला बेसिक शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त हो चुके प्रधानाध्यापक के अवशेष देयकों के भुगतान का है। मामले में प्रतिपक्षी वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय, पीलीभीत का इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश का अनुपालन ना होने पर गैर जमानतीय वारंट जारी किया था। जिस पर 30 नवंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति सरल कुमार श्रीवास्तव ने सुनवाई की तो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की आख्या से पता चला कि प्रतिपक्षी वित्त एवं लेखाधिकारी को पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के माध्यम से भेजा गया गैर जमानती वारंट तामील ही नहीं हुआ।

सुनवाई के बाद पारित आदेश में न्यायमूर्ति ने टिप्पणी की कि आश्चर्यजनक है कि उच्च न्यायालय के आदेश को हल्के में लिया जा रहा है। अधिकारी व पुलिस अधीक्षक पीलीभीत भी, जिन्हें सीजेएम ने ऑर्डर शामिल कराने के लिए भेजा था, उन्होंने भी इस गैर जमानतीय वारंट को तामील कराने में कोई रुचि नहीं ली लिहाजा पुलिस अधीक्षक पीलीभीत का स्पष्टीकरण तलब हो कि वित्त एवं लेखा अधिकारी को क्यों नहीं गैर जमानतीय वारंट तामील हुआ ? पुलिस अधीक्षक पीलीभीत 3 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से उच्च न्यायालय में उपस्थित हों

बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ा यह है मामला

मूल रूप से फिरोजाबाद के रहने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के प्रधानाध्यापक राम प्रकाश यादव कई वर्ष पहले जनपद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सेवानिवृत्ति के उपरांत उनके फंड आदि तमाम देयकों का भुगतान विभाग में लंबित पड़ा हुआ है। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों के चक्कर लगाकर भुगतान की गुहार की लेकिन जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तब थक हार कर उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शरण ली।

न्यायालय ने दिए थे भुगतान के आदेश

रिट याचिका संख्या- 12177/2021 रामप्रकाश यादव बनाम राज्य सरकार व अन्य चार आदि में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए प्रतिपक्षी संख्या -5 को 17 सितंबर व 1 अक्टूबर को वित्त एवं लेखा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय, जनपद पीलीभीत को याचिकाकर्ता राम प्रकाश यादव के फंड आदि का भुगतान करने का आदेश पारित किया था। याचिकाकर्ता के देयकों का भुगतान ना होने पर उच्च न्यायालय ने 28 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए प्रति पक्षी वित्त एवं लेखा अधिकारी का जमानती वारंट जारी कर 16 नवंबर को उपस्थित होने का आदेश दिया लेकिन वित्त एवं लेखाधिकारी उच्च न्यायालय नियत तिथि पर नहीं पहुंचे। तब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वित्त एवं लेखाधिकारी का गैर जमानतीय अधिपत्र (वारंट) जारी कर सुनवाई की तिथि 30 नवंबर निर्धारित की। गैर जमानतीय अधिपत्र (वारंट) को तामील कराने के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पीलीभीत को भेजा गया। वारंट की प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को भी भेजी गई।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की आख्या

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय कुमार सिंह ने 26 नवंबर को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को भेजी आख्या में कहा कि उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या- 6314 दिनांक- 24.1. 2021 जिसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लंबित दीवानी विविध रिट पिटिशन संख्या - 12177/2021 रामप्रकाश यादव प्रति उत्तर राज्य अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में विपक्षी वित्त एवं लेखा अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय जनपद पीलीभीत पर, माननीय उच्च न्यायालय का गैर जमानतीय अधिपत्र तामीली हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का गैर जमानतीय अधिपत्र विपक्षी पर तामील कराए जाने हेतु पत्र के माध्यम से पुलिस अधीक्षक पीलीभीत को प्रेषित किया गया। संबंधित पुलिस थाना कोतवाली जनपद पीलीभीत द्वारा विपक्षी पर माननीय उच्च न्यायालय के गैर जमानती अधिपत्र पर आख्या प्रस्तुत की गई कि वित्त एवं लेखाधिकारी, पीलीभीत का अतिरिक्त चार्ज सर्वेश कुमार मिश्रा जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत के पास है, जो दिनांक- 8.11.2021 से चिकित्सा अवकाश पर हैं।

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