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Punjab News : पंजाब में शराब पीकर गाड़ी चलाई तो करना होगा 1 यूनिट रक्तदान और नजदीकी अस्पताल में देनी होगी सामुदायिक सेवा

Janjwar Desk
20 July 2022 12:00 AM IST
Traffic Challan : ट्रैफिक चालान कटने पर भी नहीं होगा नुकसान, बस ये काम करें और जुर्माना भरने से बचें
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Traffic Challan : ट्रैफिक चालान कटने पर भी नहीं होगा नुकसान, बस ये काम करें और जुर्माना भरने से बचें

Punjab News : पंजाब में अगर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई पाया जाता है तो उसे सजा के रूप में समाज सेवा और रक्तदान अनिवार्य रूप से करना होगा...

Punjab News : ड्राइविंग करते समय अक्सर कई लोग ज्यादा रफ्तार पर चले जाते हैं, जो नियमों के खिलाफ है। इसके अलावा शराब पीकर या ड्रग्स लेकर वाहन चलाना अब उनको महंगा पड़ने वाला है। पंजाब में अगर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई पाया जाता है तो उसे सजा के रूप में समाज सेवा और रक्तदान अनिवार्य रूप से करना होगा। इस सजा के अलावा ट्रैफिक विभाग अस्थाई रूप से दोषी का ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड कर सकता है। गलती दोहराने पर चालान की राशि बढ़ा दी जाएगी, लेकिन कम्युनिटी सर्विस और ब्लड डोनेशन फिर भी आरोपी को करना ही होगा।

जानिए कौन सा नियम तोड़ने पर मिलेगी क्या सजा

अगर कोई तय से तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा है तो 1000 रुपए का चालान और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा। इसके अलावा शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े गए तो 5000 रुपए जुर्माना और 3 महीने के लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

एक से ज्यादा बार ओवर स्पीड के लिए चालक पर 2000 रुपए का चालान किया जाएगा और दोबारा 3 महीने के लिए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। वहीं शराब पीकर एक से ज्यादा बार वाहन चलाएं जाते समय पकड़े जाने पर 10000 रुपए का चालान किया जाएगा और लाइसेंस भी 3 महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा।

नजदीकी अस्पताल में 2 घंटे करनी होगी समाज सेवा

ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के नए नियम के अनुसार उल्लंघन करने वालों को हर बार अपने नजदीकी स्कूल में कक्षा 9 से 12 तक कम से कम 20 छात्रों को कम से कम 2 घंटे के लिए पढ़ाना होगा। इसके बाद नोडल ऑफिसर द्वारा उन्हें एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जो चालान भरते समय जांचा जाएगा। इसके अलावा उन्हें नजदीकी अस्पताल में कम से कम 2 घंटे तक समाज सेवा करनी होगी, या फिर कम से कम एक यूनिट खून नजदीकी ब्लड बैंक में उन्हें देना ही होगा।

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