सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई 100% VVPAT वेरीफिकेशन की मांग, कहा हम चुनाव प्रक्रिया में नहीं करेंगे हस्तक्षेप
जनज्वार डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता गोपाल सेठ द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में वोटर वेरिफ़ाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के साथ वोटों की 100% वेरीफिकेशन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।
कानूनी मामलों को कवर करने वाली समाचार वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक, भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि न्यायालय चुनाव प्रक्रिया के बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। सेठ ने अपनी याचिका पर विचार करने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के इनकार को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सेठ की ओर से पेश वकील पीयूष रॉय ने पीठ के सामने तर्क दिया कि, "स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोगों का अधिकार है।" जब सीजेआई ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या भारत के चुनाव आयोग में कोई प्रतिनिधित्व दाखिल किया गया है, तो उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया और कहा कि ECI ने सुझाव की सराहना की है।
पीठ ने दोहराया कि वह चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है और याचिका खारिज कर दिया।