Delhi Liquor News: 21 की उम्र में नौकरी भले न दे पाए दिल्ली सरकार, लेकिन आपके जवान बेटे को दारू छलकाने का देने जा रही अधिकार

Delhi Liquor News : आज से लागू नई पॉलिसी के तहत दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र सीमा 25 वर्ष से घटकर 21 वर्ष हो गयी है। यानि अब कोई मां बाप अपने जवान बच्चें को शराब पीने पर रोक नहीं लगा सकेंगे...

Update: 2021-11-17 06:59 GMT

(दिल्ली में आज से नई आबकारी नीति लागू)

Delhi Liquor News : अगर आप दिल्ली (Delhi) में रहते है और आपके घर में जवान बेटा या बेटी है जिसकी उम्र 21 साल हो चुकी है तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, दिल्ली सरकार (Delhi Government) के नए आबकारी नीति के तहत आज से 21 साल के युवा कानूनी तौर पर शराब पीने के लिए योग्य हो गए हैं। यानि सरकार युवाओं के शिक्षा और नौकरी की गांरटी दे या न दें लेकिन उन्हें शराब पीने की खुली छूट दे दी है। दिल्ली में आज से लागू नई आबकारी नीति (New Excise Policy) के तहत राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार से शराब की बिक्री पूरी तरह निजी हाथों में चली जाएगी। इसी के साथ दिल्ली में अब 24 घंटे शराब की बिक्री होगी। और तो और अब आपको शराब की दुकान तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि शराब खुद होम डिलीवरी (Home Delivery) के जरिए आपके दरवाजे तक आएगी।

नई आबकारी नीति में बदलाव

आज से लागू नई पॉलिसी के तहत दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र सीमा 25 वर्ष से घटकर 21 वर्ष हो गयी है। यानि अब कोई मां बाप अपने जवान बच्चें को शराब पीने पर रोक नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि उन्हें सरकार ने ही पीने का लाइसेंस थमा दिया है। आज से दिल्ली में शराब बिक्री को लेकर अन्य जरूरी बदलाव के तहत गौर करने वाली बातें-

  • अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर संचालित स्वंतत्र दुकान और होटल पर 24 घंटे शराब की बिक्री होगी, यानि पीने पर कोई समय सीमा की पाबंदी नहीं होगी।
  • शराब की दुकान कम से कम 500 वर्ग फीट में ही खुलेगी। दिल्ली में अब तक अधिकांश सरकारी दुकानें 150 वर्ग फीट में होती थी
  • शराब की दुकान का काउंटर सड़क की तरफ नहीं होगा, पहले इनका काउंटर सड़क की तरफ होता था।
  • लाइसेंस धारक मोबाइल एप या वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर लेकर शराब की होम डिलीवरी कर सकेंगे। मतलब घर बैठे शराब आर्डर करिए, लेकिन किसी छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में शराब की डिलीवरी करने की इजाजत नहीं होगी।
  • दिल्ली में अब तक 60 फीसदी दुकानें सरकारी और 40 फीसदी प्राइवेट हाथों में थीं, 17 नवंबर से शराब की बिक्री 100 फीसदी निजी हाथों में होंगी।

प्राइवेट शराब की 849 दुकानें खुलेंगी

बता दें कि दिल्ली में पुराने सिस्टम से शराब बेचने की 40 फीसदी हिस्सेदारी के तहत प्राइवेट 260 शराब की दुकानों के लाइसेंस 30 सितंबर तक के लिए ही वैलिड थे। जबकि 60 फीसदी हिस्सेदारी के साथ सरकारी दुकानों के लाइसेंस 16 नवंबर तक के लिए वैध थे। बुधवार, 17 नवंबर से दिल्ली में नई आबकारी नीति के लागू होगी जिसके तहत नई प्राइवेट शराब की 849 दुकानें खुलना शुरू हो जाएंगी।

मंहगी पड़ेगी दिल्ली की शराब

नई आबकारी पॉलिसी (New Excise Policy) में कई अन्य बदलाव भी किए गए हैं। शराब पर टैक्स में बढ़ोतरी हुई है जिससे लोगों को अब शराब के लिए अधिक पैसे खर्च करने होंगे। सरकार ने मूल्य वर्धित कर (वैट) को शराब लाइसेंस शुल्क में जोड़ दिया है। साथ ही थोक मूल्य पर भी आबकारी शुल्क और वैट लगाया जाएगा। टैक्स में बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली में अब शराब आठ से नौ फीसदी तक महंगी हो जाएगी। नंवबर की शुरुआत में आबकारी विभाग की तरफ से एक आदेश भी जारी किया गया था, जिसमें पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में शराब की कीमतों का हवाला दिया गया था। विभाग के आदेश में लिखा गया था कि पड़ोसी राज्यों में शराब की कीमतें दिल्ली के मुकाबलें कहीं ज्यादा है। इसलिए राजस्व के लिहाज से दिल्ली में शराब की कीमतें बढ़ाए जाने की तैयारी है।

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