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UAPA की 'अत्यधिक सख्ती' के लिए UPA और NDA दोनों सरकारें जिम्मेदार, 100 पूर्व नौकरशाहों का आरोप

Janjwar Desk
21 Aug 2021 8:32 PM IST
UAPA की अत्यधिक सख्ती के लिए UPA और NDA दोनों सरकारें जिम्मेदार, 100 पूर्व नौकरशाहों का आरोप
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गंभीर रूप से बीमार होने पर बार-बार अनुरोध के बावजूद स्टेन स्वामी को नहीं दी गयी थी जमानत और अंततः हिरासत में रहते हुए हुई थी उनकी मौत

100 पूर्व सिविल सेवकों का आरोप, भारत सरकार गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मनमाने ढंग से उपयोग करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है...

जनज्वार। "भारत के नागरिकों" को संबोधित एक खुले पत्र में, 100 से अधिक पूर्व सिविल सेवकों, जो संवैधानिक आचरण समूह (सीसीजी) के सदस्य हैं, ने कहा है कि भारत सरकार गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मनमाने ढंग से उपयोग करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है।

"हम यूएपीए को कानून द्वारा बदलने का आग्रह करते हैं, जो आतंकवाद से संबंधित चिंताओं को संबोधित करते हुए, भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है", पूर्व सिविल सेवकों द्वारा पत्र, निष्पक्ष और तटस्थ होने का दावा करते हुए जोर देते हैं।

पूर्व नौकरशाहों ने लिखा है, हम अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के सेवानिवृत्त अधिकारियों के एक समूह हैं, जिन्होंने हमारे करियर के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों के साथ काम किया है। संवैधानिक आचरण समूह के सदस्यों के रूप में, हम भारतीय संविधान के प्रति निष्पक्षता, तटस्थता और प्रतिबद्धता और इसके मूल्यों की रक्षा में विश्वास करते हैं।

हम इसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के मामले में लिख रहे हैं जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है। हालाँकि यह कानून भारत की क़ानून की किताबों में पाँच दशकों से भी अधिक समय से मौजूद है, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें किए गए कठोर संशोधनों ने इसे सत्ताधारी राजनेताओं और पुलिस के हाथों कठोर, दमनकारी और घोर दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी बना दिया है।

इस तरह के दुरुपयोग के विशिष्ट तीन विरोधी सीएए छात्र प्रदर्शनकारियों - देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा के मामले हैं - जिन्हें बिना किसी वैध आधार के यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा विस्तृत रूप से जमानत दी गई थी और यह अभूतपूर्व आदेश था।

9 मार्च, 2021 को केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यूएपीए के असामान्य अति प्रयोग को स्वीकार किया। उन्होंने पुष्टि की कि 2019 में देश भर में 1,226 मामलों में यूएपीए के तहत 1948 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो 2015 की तुलना में 72% की वृद्धि दर्शाता है। निम्नलिखित आंकड़े 2015 और 2019 के बीच मामलों और गिरफ्तारी में वृद्धि को दर्शाएंगे :

•2015 : 1128 गिरफ्तारियों के साथ 897 मामले

• 2016: 999 गिरफ्तारियों के साथ 922 मामले

• 2017: 1554 गिरफ्तारियों के साथ 901 मामले

• 2018: 1421 गिरफ्तारियों के साथ 1182 मामले

• 2019: 1948 गिरफ्तारियों के साथ 1226 मामले

2019 में देश में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुईं, खासकर उत्तर प्रदेश (498), मणिपुर (386), तमिलनाडु (308), जम्मू और कश्मीर (227) और झारखंड (202) राज्यों में।

यूएपीए के तहत बड़ी संख्या में गिरफ्तारियों के बावजूद, अभियोजन और दोषसिद्धि की संख्या में भारी गिरावट देखी गई है। भारत सरकार ने स्वीकार किया है कि 2016 और 2019 के बीच दर्ज किए गए मामलों में से केवल 2.2% मामलों में दोष सिद्ध हुआ है। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यूएपीए के तहत अधिकांश गिरफ्तारियां केवल भय फैलाने और असहमति को दबाने के लिए विशिष्ट आधारों पर की गई थीं।

यूएपीए का एक चेकरड इतिहास है। सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषाई रूढ़िवाद का मुकाबला करने और अलगाववादी गतिविधियों में लगे संघों से निपटने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशों पर पहली बार 1967 में पारित किया गया यह कानून समय के साथ रंग बदल गया है और अब एक ऐसा क़ानून बन गया है जिसने एक नया कानून बनाया है, जिसने अपराध और दंड की श्रेणियां पैदा की हैं।

पिछले दशक से पहले UAPA का व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया गया था, क्योंकि भारत सरकार ने इस बीच, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA-1971), राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA-1980), आतंकवादी जैसे निवारक निरोध कानून बनाए थे और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (टाडा-1987) और आतंकवाद रोकथाम अधिनियम (पोटा-2002)।

लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका पर 9/11 के आतंकी हमले के बाद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें राष्ट्रीय सरकारों को देशव्यापी आतंकवाद विरोधी कानून बनाने के लिए कहा गया। भारत सरकार ने आतंकवाद को दबाने के लिए कड़े प्रावधान करते हुए यूएपीए संशोधन अधिनियम, 2004 पारित करके अनुपालन किया।

हालांकि, 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के बाद जब यूएपीए (संशोधन) अधिनियम, 2008 को संहिताबद्ध किया गया था, तब भारत सरकार आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांतों और संविधान के प्रावधानों से गंभीर रूप से हट हो गई थी। यह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के कार्यकाल के दौरान किया गया था।

यूपीए और एनडीए केंद्र सरकारें जो सत्ता में रही हैं या हैं, यूएपीए की अत्यधिक कठोरता के लिए जिम्मेदार हैं। 2008 में, यूपीए सरकार ने जमानत प्रावधानों को और अधिक कठोर बना दिया, प्री-चार्ज डिटेंशन अवधि को 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया और सबसे हानिकारक रूप से अभियुक्तों पर सबूत का बोझ डाल दिया।

2019 में, एनडीए सरकार ने यूएपीए में और संशोधन करके व्यक्तियों को, न कि केवल संगठनों को, आतंकवादी नामित करने की अनुमति दी। इस संशोधन ने कार्यपालिका को, विशेष रूप से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को किसी भी राज्य में प्रवेश करने और किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए निरंकुश शक्तियां प्रदान कीं। हालांकि इन संशोधनों के दौरान विरोध की कुछ आवाजें उठाई गईं, लेकिन अधिकांश राजनीतिक दलों ने इस कदम का समर्थन किया। इसलिए, यूपीए सदस्यों या किसी अन्य पार्टी के लिए अब नाराज़ होना अनुचित है।

यूएपीए के तहत सबसे चौंकाने वाली गिरफ्तारी भीमा-कोरेगांव मामले में आरोपी व्यक्तियों की रही है। आदिवासी लोगों और अन्य उत्पीड़ित समूहों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले कई प्रसिद्ध कार्यकर्ताओं को आतंकवादी के रूप में गिरफ्तार किया गया है और आज भी वे जेल में बंद हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम जगजाहिर हैं- सुधा भारद्वाज, रोना विल्सन, गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबडे, अरुण फरेरा और वरवर राव।

UAPA, पहली बार 1967 में सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद और अलगाववाद का मुकाबला करने के लिए पारित किया गया था, समय के साथ रंग बदल गया है। और, ज़ाहिर है, फादर स्टेन स्वामी - एक 84 वर्षीय जेसुइट पुजारी - पार्किंसंस और अन्य बीमारियों से पीड़ित थे, जिन्हें बार-बार अनुरोध के बावजूद जमानत नहीं दी गई थी और अंततः हिरासत में रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई।

पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, ने रिकॉर्ड में कहा है कि यूएपीए के तहत दर्ज किए गए लोगों की कुल संख्या में से 66% हिंसा के कृत्यों के किसी भी आरोप के बिना साजिश के लिए थे। उसने यह भी खुलासा किया कि एनआईए द्वारा जांच की जा रही कुल 386 मामलों में से 74 मामले गैर-यूएपीए अपराधों के लिए थे जबकि 312 यूएपीए अपराधों से संबंधित थे।

उन्होंने कहा कि एनआईए इनमें से 56 फीसदी मामलों में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है, जिसका मतलब है कि इन मामलों में आरोपी अभी भी हिरासत में हैं। ये आंकड़े निश्चित रूप से "डर से शासन" की अस्वास्थ्यकर प्रथा की ओर इशारा करते हैं, जिसका लोकतंत्र में कोई वैध स्थान नहीं है।

कानून, जैसा कि आज है, में कई खामियां और खामियां हैं जो इसे कुछ राजनेताओं और अति उत्साही पुलिसकर्मियों द्वारा बड़े पैमाने पर दुरुपयोग और दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी बनाती हैं। चीजें ऐसी हो गई हैं कि न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान द्वारा आयोजित "डेमोक्रेसी, डिसेंट एंड ड्रैकियन लॉज" पर हाल ही में एक वेबिनार में, सुप्रीम कोर्ट के चार पूर्व जज - जस्टिस आफताब आलम, मदन बी लोकुर, गोपाल गौड़ा और दीपक गुप्ता - यूएपीए और देशद्रोह कानूनों पर भारी पड़े और जिस तरह से लोकतांत्रिक असंतोष को दबाने और मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए उनका दुरुपयोग किया जा रहा है।

जस्टिस गोपाल गौड़ा और दीपक गुप्ता का विचार था कि चूंकि यूएपीए की धारा 43 डी (5) अदालतों को जमानत देने और न्यायिक समीक्षा का आदेश देने की शक्ति को छीन लेती है, इसलिए कानून असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट के सभी पूर्व न्यायाधीशों ने सहमति व्यक्त की कि यूएपीए को अपने वर्तमान स्वरूप में क़ानून की किताब में नहीं रहना चाहिए। हम मानते हैं, उनकी तरह, इस तरह के कठोर कानून का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है, खासकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा करने वाले देश में।

जून, 11 और 13, 2021 के बीच यूनाइटेड किंगडम के कॉर्नवाल में जी-7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र में भाग लेते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र और स्वतंत्रता को भारतीय लोकाचार का हिस्सा बताया।

यदि प्रधानमंत्री अपने वचन के प्रति सच्चे हैं, तो उनकी सरकार को कानूनी दिग्गजों और आम जनता की पुकार पर ध्यान देना चाहिए, इस बात की सराहना करनी चाहिए कि यूएपीए अपने वर्तमान स्वरूप में हमारे नागरिकों की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए और कानूनी परामर्श के बाद एक गंभीर खतरा है। विशेषज्ञों और संसद के विचारों को ध्यान में रखते हुए, यूएपीए को बदलने के लिए नया कानून बनाते हैं, जो आतंकवाद से संबंधित चिंताओं को संबोधित करते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करने वालों की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है।

(मूल रूप से अंग्रेजी में काउंटरव्यू में प्रकाशित इस लेख का हिंदी अनुवाद पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी ने किया है।)

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